Noida Holi Party: नोएडा में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो खैर नहीं, आबकारी विभाग ने FL-11 लाइसेंस किया अनिवार्य

Noida Holi Party: होली का त्योहार नजदीक आते ही नोएडा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खास तौर पर होली पार्टियों और बड़े आयोजनों को देखते हुए आबकारी विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

Noida Holi Party Liquor License

अब किसी भी होटल, बैंक्वेट हॉल, क्लब या इवेंट स्थल पर अगर शराब परोसी जाती है या मेहमानों को पीने की इजाजत दी जाती है, तो उसके लिए "ऑकेशनल बार लाइसेंस (FL-11)" लेना जरूरी होगा। बिना लाइसेंस के ऐसा करने पर संबंधित स्थल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह नियम Noida और Greater Noida दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के समय निजी पार्टियों और कॉरपोरेट कार्यक्रमों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए पहले से ही निगरानी बढ़ाई जा रही है।

"छोटी पार्टी" का बहाना नहीं चलेगा

जिला आबकारी अधिकारी Subodh Kumar ने साफ शब्दों में कहा है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि कई लोग यह मान लेते हैं कि अगर कार्यक्रम छोटा है या निजी है, तो अनुमति की जरूरत नहीं होती। लेकिन विभाग का कहना है कि जहां भी शराब परोसी जाएगी, वहां वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

अगर कोई संस्थान बिना अनुमति शराब परोसता या मेहमानों को सेवन की अनुमति देता पाया गया, तो उस पर जुर्माना और अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

खुली शराब की बिक्री पर सख्त रोक

आबकारी विभाग ने यह भी दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में खुली शराब या पाउच में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। त्योहार के दौरान अक्सर अवैध बिक्री की शिकायतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही सीलबंद बोतल खरीदें।

खुली शराब न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दी जाए।

हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम एक्टिव

नियमों का पालन तय करने के लिए आबकारी विभाग ने एक कंट्रोल रूम शुरू किया है। अगर किसी को अवैध रूप से शराब बिकने या बिना लाइसेंस पार्टी में परोसे जाने की जानकारी मिलती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 14405 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों की भागीदारी से ही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।

विशेष जांच अभियान चलेगा

होली से पहले और त्योहार के दौरान विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। टीमों द्वारा होटल, बैंक्वेट हॉल और क्लबों की जांच की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य साफ है-त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

आयोजकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और समय रहते जरूरी लाइसेंस प्राप्त कर लें। प्रशासन ने साफ किया है कि इस बार नियमों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, ताकि होली का त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+