Health Insurance Policy : बदलने के नुकसान और फायदे दोनों हैं, जानिए क्या-क्या
नई दिल्ली, सितंबर 23। कस्टमर्स के हितों की रक्षा के लिए, आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति दी है। संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों को दिया गया यह एक अधिकार है। इस अधिकार के तहत परिवार के कवर के लिए सभी सदस्य शामिल होते हैं। अपनी पॉलिसी को किसी अन्य बीमा कंपनी में स्थानांतरित करने के बाद भी आपकों और आपके परिवार को बीमा में मिलने वाले सभी लाभ दिए जाते हैं।
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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप हमेशा पोर्ट कर सकते हैं
वर्तमान बीमाकर्ता की सेवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हो या आप और अधिक सुविधा के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी मौजूदा पॉलिसी में उपलब्ध नहीं है। तो फिर हम किसी भी सामान्य नवीनीकरण के व्यक्त अपनी स्वास्थ बीमा पॉलिसी को हमेशा पोर्ट कर सकते है। पहले बीमा या स्वास्थ्य बीमा कंपनी से प्राप्त किसी भी फायदे को खोए बिना। इसके लिए आपको आपकी बीमा पॉलिसी के खत्म होने के कम से कम 45 दिनों दिन पहले बीमाकर्ता से संपर्क करना बेहद जरूरी हैं। मगर 90 दिन से अधिक नहीं।
फायदे पोर्टेबिलिटी के
आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स की पूर्णकालिक निदेशक सुप्रिया राठी के मुताबिक, पोर्टेबिलिटी किसी पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर आप पॉलिसी सर्विसिंग या बीमाकर्ता के तरफ से प्रदान किए गए दावों से संतुष्ट नहीं हो। शर्तो और नीति शर्तों के मामले में पारदर्शिता की कमी होने पर। नीति सुविधाओं के मामलों में प्रतिस्पर्धी और बेहतर पेशकश।
कम से कम 45 दिन पहले आवेदन किया जाना चाहिए
राठी के मुताबिक, पोर्टेबिलिटी ऑप्शन जो है। इसका इस्तेमाल केवल नवीनीकरण पर किया जा सकता है और पॉलिसी बिना ब्रेक-इन बीमा के लागू होनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी के लिए नई बीमा कंपनी को जो आवेदन किया जाना चाहिए। वो नवीनीकरण की तारीख से कम से कम 45 दिन पहले किया जाना चाहिए।