नई दिल्ली, 29 अप्रैल। करीब 4 महीने पहले आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नये क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था। अब भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड सिस्टम को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ बदलने की योजना बना रहा है। पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने एक आदेश जारी कर एचडीएफसी बैंक को नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था। ऐसा 2 सालों से आ रही तकनीकी गड़बड़ियों के कारण किया गया था। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं तो अलर्ट रहें। क्योंकि बैंक आपका भी क्रेडिट कार्ड बदल सकता है।
क्या है एचडीएफसी बैंक का प्लान
एचडीएफसी बैंक कार्ड की बेहतर एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी के लिए अपने कार्ड प्लेटफॉर्म को एक विश्वसनीय फिनटेक कंपनी में ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। प्रतिबंध के बाद से फरवरी के अंत तक एचडीएफसी बैंक के कार्ड पोर्टफोलियो में 189,000 कार्ड्स की गिरावट आई है। दिसंबर और फरवरी के बीच जारी किए गए अतिरिक्त कार्डों में से आईसीआईसीआई बैंक ने 43 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।
इन कंपनियों से हो रही बातचीत
लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार बैन हटने के बाद बैंक अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जीटा और स्प्रिंकलर जैसी फिनटेक कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। एचडीएफसी बैंक ने करीब दो साल पहले फिनटेक कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की थी। लेकिन महामारी के दौरान डिजिटल लेनदेन में उछाल के बाद क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशन और अधिक बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता महसूस की गई।
जीटा कर रही मदद
पांच साल पुरानी ज़ीटा बैंकों को आधुनिक रिटेल और फिनटेक प्रोडक्ट लॉन्च करने में मदद कर रही है। बैंक इस समय पुरानी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इनके पास बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस देने की एक्सपर्टाइज नहीं है। क्रेडिट एक बेहद जरूरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। हाल ही में आरबीआई ने 2 विदेशी फाइनेंशियल कंपनियों पर क्रेडिट कार्ड को लेकर बैन लगाया है।
इन दो बैंकों पर लगा प्रतिबंध
आरबीआई ने हाल ही में 2 विदेशी वित्तीय संस्थानों पर नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश जारी किया। आरबीआई ने जिन संस्थानों पर लोक लगाई उनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं। इन पर लगी रोक 1 मई से लागू होगी। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डेटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। हालांकि आरबीआई के इस फैसले का इन दोनों कंपनियों के वर्तमान ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
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