नई दिल्ली, अगस्त 17। कोई भी भारतीय एक से अधिक पैन नहीं रख सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन है, तो वह दूसरा पैन प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एक से अधिक पैन रखने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित कर दिये गये हैं तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड (और ज्यादा हैं तो उन्हें भी) को सरेंडर करना चाहिए। आगे जानिए पैन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी।
क्या होता है ई-पैन
ई-पैन फिजिकल कार्ड के बजाय पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया पैन होता है। पीडीएफ फॉर्मेट में ई-पैन कार्ड पैन एप्लिकेशन फॉर्म में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। यदि फिजिकल पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो पैन आवेदक को पैन आवेदन जमा करते समय ये बताना होगा। ऐसे मामलों में, ईमेल आईडी अनिवार्य होगी और ई-पैन कार्ड पैन आवेदक को ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में फिजिकल पैन कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ई-पैन कार्ड के लिए शुल्क वास्तविक पैन कार्ड से अलग है।
पैन वेरिफिकेशन क्या है
इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इससे कटौतीकर्ता (आपका एम्प्लोयर आदि) को यह वेरिफाई करने में मदद करती है कि क्या करदाता (करदाता) द्वारा प्रदान किया गया पैन आयकर विभाग के डेटाबेस के अनुसार मान्य है।
पैन से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कितना जुर्माना लगता है?
पैन से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में करदाता चूक जाए तो धारा 272बी के तहत पेनल्टी लगती है। धारा 139ए के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और अमान्य पैन पेश करने या पैन पेश करने में विफल रहने पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पैन की वैलिडिटी क्या है?
एक बार प्राप्त किया गया पैन पूरे भारत में पैन धारक के जीवन भर के लिए वैलिड होता है। यह पते के परिवर्तन या निर्धारण अधिकारी के परिवर्तन आदि से प्रभावित नहीं होता है। हालांकि, पैन डेटाबेस में कोई भी परिवर्तन (यानी पैन प्राप्त करने के समय प्रदान की डिटेल) के लिए फॉर्म ("नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या / और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार") में डिटेल पेश करके आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।
पैन के लिए आवेदन करने के बाद, अपने आवेदन का स्टेटस ऐसे करें चेक
पैन के लिए आवेदन करने के बाद, कोई व्यक्ति आयकर विभाग या यूटीआईआईटीएसएल या एनएसडीएल यानी www.incometaxindia.gov.in या एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल की वेब साइटों पर उपलब्ध ट्रैक स्टेटस सुविधा का उपयोग करके अपना आवेदन स्टेटस चेक कर सकता है।
क्या विवाहित महिला को पिता का नाम देना चाहिए
पूरा नाम देते समय, आवेदक को पिता का नाम देना चाहिए और इसलिए विवाहित महिला को पिता का नाम देना चाहिए न कि पति का नाम।
आवेदकों के भारत से बाहर शुरू हुई कंपनी/भारत के बाहर गठित अनिगमित संस्थाओं के मामले में कौन से दस्तावेज़ प्रूफ के रूप में काम करेंगे?
1. उस देश में जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की कॉपी जहां आवेदक स्थित है। इसे "एपोस्टिल" या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी से अटेस्ट कराना होगा।
2. भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई मंजूरी की प्रति
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