H1B Visa Fees Hike: नया नियम किन लोगों पर होगा लागू? ट्रम्प प्रशासन ने जारी किया स्पष्टीकरण

H1B Visa Fees Hike: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर दुनियाभर में मचे बवाल के बीच अब उनके एक नए फैसले से फिर से बहस छिड़ गई है। दरअसल, ट्रम्प ने H1B वीजा के आवेदन फीस को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया है। यानी भारतीय रुपये में बात करें तो करीब 88 लाख रुपये लगेगा।

H1B Visa

हालांकि, इसको लेकर छिड़े बहस के बीच ट्रम्प प्रशासन ने H-1B वीजा पर घोषित 100,000 डॉलर के नए वार्षिक शुल्क को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह भारी-भरकम शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा, न कि उन लोगों पर जो पहले से ही इस वीजा को लिए हुए हैं।

किन लोगों पर लागू होगा नया नियम?

इस स्पष्टीकरण ने भारतीय आईटी पेशेवरों और उनके परिवारों में फैले व्यापक भय और अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा के बाद पैदा हुई घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासन अधिकारी ने एएनआई को बताया, "जो लोग देश की यात्रा कर रहे हैं या देश छोड़ रहे हैं, या भारत की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें रविवार से पहले वापस लौटने या 100,000 डॉलर का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। 100,000 डॉलर केवल नए होल्ड के लिए है, मौजूदा होल्ड के लिए नहीं।"

यह स्पष्टीकरण ट्रम्प द्वारा 'कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध' नामक एक व्यापक आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है, जो H-1B आवेदनों पर एक नई भारी लागत लगाता है। यह शुल्क केवल 21 सितंबर, 2025 को रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई नई याचिकाओं पर लागू होगा, न कि उन लोगों पर जिनके पास पहले से ही वीजा है। कई लोगों को डर था कि 100,000 डॉलर का शुल्क पुनः प्रवेश पर भी लागू होगा। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं है। अमेरिकी प्रशासक ने कहा, "मौजूदा होल्ड सुरक्षित हैं. यह बदलाव सिस्टम में नए प्रवेशकों के लिए है।"

ट्रम्प के फैसले पर यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई चिंता

ट्रम्प प्रशासन के एच-1बी कार्यकारी आदेश पर यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स चिंता व्यक्त की है और कर्मचारियों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं पर इसके प्रभाव की चेतावनी दी है। चैंबर ने शनिवार को एक बयान में कहा, "हम कर्मचारियों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। हम प्रशासन और अपने सदस्यों के साथ मिलकर इसके पूर्ण निहितार्थ और आगे का सर्वोत्तम रास्ता समझने के लिए काम कर रहे हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों के लिए शुल्क बढ़ाकर 100,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल 21 सितंबर के बाद दायर किए गए नए आवेदनों पर ही लागू होगा, पहले से जमा की गई याचिकाओं पर नहीं।

यूएससीआईएस के निदेशक जोसेफ बी एडलो ने शनिवार को एक ज्ञापन में कहा, "यह घोषणा केवल उन याचिकाओं पर लागू होती है जो अभी तक दायर नहीं की गई हैं। यह घोषणा उन विदेशियों पर लागू नहीं होती जो: घोषणा की प्रभावी तिथि से पहले दायर की गई याचिकाओं के लाभार्थी हैं, वर्तमान में स्वीकृत याचिकाओं के लाभार्थी हैं, या जिनके पास वैध रूप से जारी एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा हैं।"

हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह शुल्क एकमुश्त शुल्क है, वार्षिक शुल्क नहीं। कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "स्पष्ट कर दें: यह वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है। यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण पर नहीं, और वर्तमान वीज़ा धारकों पर नहीं।" उन्होंने यह भी बताया कि यह शुल्क उन एच-1बी वीज़ा धारकों से नहीं लिया जाएगा जो वर्तमान में देश से बाहर हैं।

उन्होंने कहा, "जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीज़ा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए 1,00,000 डॉलर नहीं लिए जाएंगे। एच-1बी वीज़ा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और सामान्य रूप से उसी सीमा तक दोबारा प्रवेश कर सकते हैं; कल की घोषणा से उनकी जो भी क्षमता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।" उन्होंने आगे कहा कि एच-1बी वीज़ा पर शुल्क वृद्धि आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगी। 71-72 प्रतिशत एच-1बी वीज़ा भारतीयों को दिए जाने के कारण, इस कदम ने भारतीय तकनीकी पेशेवरों और धन प्रेषण पर इसके प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है: भारत

भारत सरकार ने अपने सभी मिशनों/केंद्रों को सलाह दी है कि वे अगले 24 घंटों में अमेरिका वापस जाने वाले भारतीय नागरिकों की हर संभव सहायता करें। सरकार ने शनिवार को कहा कि एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी फैसले के पूर्ण प्रभावों का भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, और इस कदम से परिवारों पर पड़ने वाले व्यवधान के रूप में मानवीय परिणाम होने की संभावना है।

अमेरिकी एच1बी वीज़ा कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के संबंध में एक बयान में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योग जगत की इनोवेश और रचनात्मकता में रुचि है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की उम्मीद की जा सकती है।

बयान में कहा गया है, "सरकार ने अमेरिकी एच1बी वीज़ा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी हैं। इस कदम के पूर्ण प्रभावों का भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसने पहले ही एच1बी कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण सामने रखा है।"

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