GST स्लैब में बदलाव से आम लोगों को कितना मिलेगा फायदा! जानें कौन-कौनसी चीजें होंगी सस्ती

GST Council 56th Meeting : दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले दिन बुधवार (3 सितंबर) को कई अहम फैसले लिए गए जिसमें से एक टैक्स स्लैब को घटाना भी शामिल है। केंद्र की मोदी सरकार ने 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी कर दिया है। वहीं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। जीएसटी दरों में यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।

GST Slab Change

जीएसटी काउंसिल के इस एतिहासिक फैसले से आम जनता और खासकर मिडिल क्लास को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार के इस फैसले से खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयां और यहां तक कि छोटी कारें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जरूर सस्ते हो जाएंगे।

तो आइए जानते हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से कौन-कौनसी चीजें सस्ती होंगी...

रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें होंगी सस्ती

हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा जो पहले 18 फीसदी लगता था। वहीं, बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स, प्री पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, सिलाई मशीन और पार्ट्स,बेबी फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स, क्लिनिकल डायपर्स पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा जो पहले 12% लगता था।

हेल्थकेयर सेक्टर में मिलेगा राहत

इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में अब कोई टैक्स नहीं लगेगा जो पहले 18% लगता था। वहीं, थर्मामीटर पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा जो पहले 18% लगता था।

इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स, करेक्टिव स्पेक्टेकल्स पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा जो पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था।

एजुकेशन से जुड़े सामान होंगे सस्ते

मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयोन्स, पेस्टल्स, एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था और इरेजर पर 5 फीसदी टैक्स लगता था जबकि अब नहीं लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होंगे सस्ते

एअर कंडीशनर्स, 32 इंच से बड़े टेलीविजन (LED/LCD सहित), मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स, डिश वॉशिंग मशीन पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो कि पहले 28% लगता था।

ऑटोमोबाइल्स होंगे किफायती

पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200cc और 4000mm तक), डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc और 4000mm तक), थ्री व्हीलर्स, मोटर साइकिल्स (350cc और नीचे), गुड्स ट्रांसपोर्ट के मोटर व्हीकल्स पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो कि पहले 28 फीसदी जीएसटी लगता था।

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