भारत में जीएसटी (GST) लागू हुए अब आठ साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए लेकिन अब केंद्र सरकार "नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स" लाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया कि इस बार दिवाली से पहले जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। उनका कहना है कि नए बदलाव आम लोगों, किसानों, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों की जेब पर बोझ कम करेंगे।

PTI की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जीएसटी की 12% कैटेगरी में आने वाले करीब 99% सामान को सस्ता करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोना, चांदी और हीरे जैसी कीमती धातुओं पर इसका क्या असर होगा।
सोना और चांदी पर मौजूदा जीएसटी
सोना और चांदी पर सामान्य टैक्स स्लैब लागू नहीं होते बल्कि इन पर विशेष दर तय की गई है। चाहे सोना-चांदी बार, कॉइन, बिस्किट या ज्वेलरी के रूप में खरीदा जाए, इन पर 3% जीएसटी लगता है। जब ग्राहक ज्वेलरी बनवाते हैं, तो उसमें मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है और इस पर 5% जीएसटी लागू होता है।
हीरे पर अलग टैक्स स्ट्रक्चर
हीरे पर टैक्स की दर थोड़ी अलग है। अगर हीरा कच्चा है या सिर्फ कट और पॉलिश किया गया है, तो उस पर 0.25% जीएसटी लगता है। लेकिन जैसे ही वह ज्वेलरी का रूप लेता है, तो उसकी पूरी वैल्यू पर 3% जीएसटी वसूला जाता है।
नए जीएसटी रिफॉर्म्स का क्या होगा असर?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए प्रस्ताव में सोना-चांदी और हीरे पर पहले जैसी ही दरें लागू रहेंगी। यानी सोने-चांदी पर 3% और कच्चे हीरे पर 0.25% टैक्स ही वसूला जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि "नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी" का असर इनकी कीमतों पर नहीं पड़ेगा। आम जनता को रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले कई सामानों में राहत मिल सकती है, लेकिन ज्वेलरी सेक्टर पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने नया जीएसटी मसौदा राज्यों को भेजा है और 20-21 अगस्त को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GoM) की बैठक हो सकती है। इस बैठक में मसौदे पर चर्चा कर रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएगी। काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी में किसी भी तरह का बदलाव तभी लागू होगा जब राज्यों की सहमति मिल जाएगी, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर का सीधा असर राज्यों की आय पर पड़ता है।
दिवाली से पहले जीएसटी रिफॉर्म्स से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, खासकर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में। लेकिन सोना, चांदी और हीरे पर टैक्स पहले जैसा ही रहेगा। यानी इनकी कीमतों में जीएसटी की वजह से कोई बदलाव नहीं दिखेगा।
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