GST Council Meeting Outcome: अब इन सामानों पर देना होगा 40% टैक्स – देखें पूरी लिस्ट

GST Council Meeting Outcome: वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड़ एंड सर्विस टैक्स (GST) की स्लैब व्यवस्था में बुधवार (3 सितंबर) को एक व्यापक बदलाव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 5 फीसदी और 18 फीसदी टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई जबकि 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को हटा दिया गया।

GST 40 Percent

हालांकि, कुए ऐसी चीजें हैं जिसपर अब 40 फीसदी टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

जीएसटी परिषद की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य के साथ कोई असहमति नहीं रही। उन्होंने कहा कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

इन सामानों पर लगेगा 40 फीसदी टैक्स

जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "40% की वह विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है और इसे मंजूरी मिल गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, बिना निर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। छोटी कारों को छोड़कर अन्य सभी कारों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा।"

  • 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले संपीड़न-प्रज्वलन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन [डीजल या अर्ध-डीजल] और ई-मोटर वाले मोटर व्हीकल्स।
  • 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें।
  • निजी उपयोग वाले विमानों।
  • नौका और मनोरंजन या खेलकूद के लिए अन्य जहाज।
  • रिवॉल्वर और पिस्तौल, हेडिंग 9303 या 9304 के अलावा।
  • धूम्रपान पाइप (पाइप बाउल सहित) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उनके पुर्जे।
  • पान मसाला
  • सिगरेट
  • गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू
  • अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]
  • सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो
  • वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय
  • कार्बोनेटेड पेय
  • फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
  • ऑनलाइन जुआ या गेमिंग
  • कैफीनयुक्त पेय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163565

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