GST Council : कोविड मेडिकल सप्लाई के आयात में Tax छूट का फैसला
नई दिल्ली, मई 28। जीएसटी काउंसिल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 7 माह बाद हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई यह जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक थी। इस बैठक में कोविड महामारी को लेकर चर्चा हुई और 7 महत्वपूर्ण फैसले हुए। जानकारी के अनुसार राज्यों को विदेश से कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर आयात में छूट देने का फैसला किया गया है।
जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि निशुल्क कोविड से संबंधित आपूर्ति पर आईजीएसटी में 31 अगस्त 2021 तक छूट रहेगी। वित्त मंत्री के अनुसार निर्यात में छूट दी गई कैटेगरी में ब्लैक फंगस की दवा भी शामिल है। वित्त मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी कम्पेंसेशन के रूप में 1.58 लाख करोड़ रुपये का लोन देगी। वहीं जून 2022 के बाद के जीएसटी कम्पेंशेसन सेस पर चर्चा के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री ने टैक्स के मोर्चे पर बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगा। यह 2 करोड़ रुपये से कम टर्मओवर वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑप्शनल है।
कोविड को लेकर चर्चा हुई
इसके अलावा कोविड रिलेडेट मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी रेट कट को लेकर बताया गया है कि इस विषय पर चर्चा हुई है। इस पर फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल से सामने रखे गए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन पर विचार करेगा और जीएसटी रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
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छोटे टैक्सपयर्स को मिली राहत
जीएसटी काउंसिल में छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। इसमें लेट फीस से राहत दी जा सकती है। इससे करीब 89 प्रतिशत जीएसटी टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया है कि इनवर्जन ड्यूटी में कोई बदलाव करने के लिए यह सही समय नहीं है।