GST Deadline: 31 मार्च तक ही जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुन सकते हैं टैक्स पेयर्स, हाथ से न जाने दें ये आखरी मौका

GST Deadline: मौजूदा जीएसटी टैक्सपेयर्स अगर चाहे तो 31 मार्च 2024 तक फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस दौरान कई और डेडलाइंस भी पूरी हो रही है जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम काफी ज्यादा आसान टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसका फायदा एक पत्र टैक्स पेयर को मिलता है। क्योंकि अगर एलिजिबल टैक्स पेयर का टर्नओवर एक स्पेसिफाइड थ्रेसोल्ड के अंदर है तो, वह इस सिंपलीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर को आसानी से चुन सकते हैं।

कब-कब चुन सकते हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करने वाले टैक्स पेयर को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के चुनाव के लिए दो बार मौका दिया जाता है। टैक्स पेयर्स को पहला मौका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दिया जाता है। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त जीएसटी कंपोजिशन स्कीम नहीं चुन पाए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुनने का मौका मिलता है।

GST

क्या है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुनने का थ्रेशहोल्ड

एक्सपर्ट्स के मुताबिक वह रेस्टोरेंट चीन का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ का है और कुछ विशेष स्थितियों में 75 लाख तक का है वह जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। की रेस्टोरेंट के अलावा दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के लिए यह थ्रेशहोल्ड 50 लाख रुपए पर फिक्स किया गया है।

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुनने के लिए क्या करना होगा

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुनने के लिए आपको फॉर्म सीएमपी तो भरना पड़ता है। यह काम आपको नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले करना होता है। यह आपको सिर्फ एक बार ही करना पड़ता है इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन वैलिड रहता है। जब तक की टैक्स पेयर एलिजिबल है या फिर टैक्सपेयर इस स्कीम से अपना नाम वापस नहीं ले सकता है, तब तक इस जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का चुनाव वैलिड माना जाता है।

रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर कैसे करें अप्लाई

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप मौजूदजीएसटी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं और एलिजिबल है, तो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं।

इसके लिए आपकोजीएसटी कंपोजिशन स्कीम के के लिए अप्लाई करना है तो आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना पड़ता है।

इसके बाद आपको वहां पर एक सर्विस क्षेत्र मिलता है, जिसमें जाने पर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलता है फिर आपको उसे पर क्लिक करना है।

उसके बाद आपको एप्लीकेशन टू ऑफ फॉर कंपोजिशन लेवाई ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।

इसके पास आपको सीएमपी-02 फॉर्म मिलता है, जिसे भर के आपकोसबमिट बटन पर क्लिक करके इसे जमा करना होता है। इस तरह आप आसानी से जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे।

हालांकि कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर आपने एक बार जीएसटी कंपोजिशन स्कीम चुन लिया तो क्या आप वापस नॉर्मल जीएसटी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। जी हां, अगर आपने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का चुनाव किया है और बाद में नॉर्मल जीएसटी स्कीम के अंतर्गत आना चाहते हैं तो इस पर किसी

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