टेक्सपेयर्स को बड़ी राहत! सीतारमण ने लॉन्च किया जीएसटी अपील पंचाट, लंबित केसों का होगा जल्दी निपटारा

देशभर के कारोबारियों और टेक्सपेयर्स को लंबे समय से जीएसटी से जुड़े विवादों में राहत दिलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपील पंचाट (GSTAT) का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे करदाताओं के लिए एक "वन-स्टॉप समाधान" बताते हुए कहा कि अब केंद्र और राज्य दोनों तरह के अधिकारियों से जुड़े अपील मामलों को एक ही मंच पर सुना जाएगा।

FM launches gst appeal tribunal

पहली बार एकीकृत मंच

अब तक टेक्सपेयर्स को अपील करने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाने पड़ते थे, लेकिन जीएसटीएटी की स्थापना के साथ ही यह पहली बार होगा जब केंद्र और राज्य अधिकारियों के आदेशों पर एक ही मंच पर अपील की जा सकेगी। सीतारमण ने इसे टेक्सपेयर्स के लिए बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इस कदम से न्याय प्रक्रिया आसान और ट्रांसपेरेंसी बनेगी।

4.8 लाख लंबित अपीलों का निपटारा

जीएसटीएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पंचाट को शुरुआत में करीब 4.8 लाख लंबित अपीलों का निपटारा करना होगा। इनमें वे केस शामिल हैं, जिनमें टेक्सपेयर्स ने केंद्र और राज्य आयुक्तों द्वारा दिए गए पुराने आदेशों को चुनौती दी है। इसका मतलब है कि जीएसटीएटी की जिम्मेदारी शुरुआत से ही काफी बड़ी होगी।

देशभर में राज्य पीठ

इस पंचाट का प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके अलावा, देश के अलग-अलग हिस्सों में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठ बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि हर पीठ में केंद्र और राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा, जिससे संतुलन और निष्पक्षता बनी रहेगी।

अप्रैल 2026 से नई भूमिका

जीएसटीएटी को आने वाले समय में एक और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अप्रैल 2026 से प्रधान पीठ राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण (National Appellate Authority for Advance Rulings) के रूप में काम करेगा। इससे टेक्सपेयर्स को किसी भी टैक्स विवाद पर पहले से ही स्पष्टता मिल सकेगी और बिजनेस को बेहतर दिशा मिलेगी।

टेक्सपेयर्स को क्या फायदा होगा?

जीएसटीएटी की शुरुआत से अब कारोबारियों और टेक्सपेयर्स को बार-बार अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे इस मंच पर अपील कर पाएंगे। इससे समय और पैसे की बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विवादों का समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।

जीएसटी में जुड़ा नया आयाम

जीएसटी की शुरुआत 2017 में "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" के विचार के साथ की गई थी। अब जीएसटीएटी के गठन से इसमें एक और आयाम जुड़ गया है-"एक राष्ट्र, निष्पक्षता और निश्चितता का मंच।"

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