नयी दिल्ली। सरकार ने कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो गया। इनमें किसानों को भी अपनी आजीविका के साथ-साथ खेती और रोजमर्रा के जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने इस संकट के समय किसानों, दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों के लिए कई तरह उपाय किए हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी परेशानियों को कम करने प्रयास कर रही है। सरकार किसानों को इन राहत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रह ही। इसके अलावा सरकार किसानों को हर तरह से मजबूत और सक्षम बनाने के लिए भी अलग-अलग तरह की कोशिशें कर रही है, जिनमें पीए किसान के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दिया जाना शामिल है। इस बीच एक राज्य ऐसा जो किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आया है।
उत्तराखंड सरकार किसान पेंशन स्कीम
उत्तराखंड सरकार भी हर तरह से किसानों को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को किसान पेंशन योजना की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार किसानों को पेंशन सुविधा देती है। इस पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड के किसान, जो 60 वर्ष के हो चुके हैं, को हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग चलाता है। किसान पेंशन योजना के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 7.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अभी तक यह राशि 25397 लाभार्थी किसानों के खाते में पहुंच चुकी है।
किसान पेंशन योजना की शर्तें
हालांकि राज्य सरकार ने इस योजना के लाभ के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इस स्कीम का बेनेफिट लेने के लिए, किसान को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा किसान महिला या पुरुष हो सकता हैं। लाभार्थी किसान, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, को अपनी स्वयं की 02 हेक्टेयर भूमि पर खेती करनी होगी। इस योजना के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए उनमें बैंक या डाकघर का खाता, आधार नंबर, वोटर आईडी, जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज शामिल हैं।
कैसे करें योजना के लिए आवेदन
पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए, किसान को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर अपनी जमीन के संबंध में एक शपथ पत्र पेश करना होगा। किसान के पास बैंक या डाकघर का खाता, आधार नंबर, वोटर आईडी, जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें https://socialwelfare.uk.gov.in/files/g-Kishan_Pension.pdf. दिए गए फॉर्म में सारी डिटेल भरने के बाद इस पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के साइन और उनकी स्टांप लगेगी। फार्म का सत्यापन सहायक महानिरीक्षक बागवानी / कृषि और जिला बागवानी अधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी आप ग्राम पंचायत या तहसील से हासिल कर सकते हैं।
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