अच्‍छी खबर : फैमिली पेंशन की लिमिट में हुई ढाई गुने से अधिक की बढ़ोतरी

सरकार ने आम जनता को सौगात दी है। अब पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है।

नई द‍िल्‍ली: सरकार ने आम जनता को सौगात दी है। अब पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्‍होंने परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले यह सीमा अधिकतम 45 हजार रुपये थी।

Govt Hikes Upper Ceiling Of Family Pensions To 125000 from 45000 Rupess Per Month

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कदम से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन में आसानी होगी और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से किसी एक की सर्विस या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होती है तो उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलती है। वहीं दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलती है।

फैमिली पेंशन में हुई ढाई गुने से अधिक की बढ़ोतरी
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (डीओपीपीडब्‍लू) ने फैमिली पेंशन को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद कोई बच्चा अगर दो फैमिली पेंशन पाने के लिए योग्य है तो उसे कितनी राशि मिलेगी। पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार रुपये तक हो सकती थी जिसे ढाई गुने से अधिक बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह स्पष्टीकरण कई मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त रिफरेंसेज के आधार पर जारी किया गया है।

जान लें ये न‍ियम
केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के रूल 54 में उपनियम (11) की माने तो अगर पति-पत्नी, दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और इस नियम के प्रावधानों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार और 27 हजार रुपये प्रति महीने थी जो 6वें वेतन आयोग के रिकमंडेशंस कें मुताबिक 90 हजार रुपये के अधिकतम भुगतान का 50 फीसदी और 30 फीसदी था।

जबकि 7वें वेतन आयोग रिकमंडेशंस में अब अधिकतम वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति महीने कर दिया गया है, ऐसे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के रूल 54 में उपनियम (11) के तहत भी राशि को संशोधित किया गया है। संशोधन के मुताबिक 2.5 लाख रुपये का 50 फीसदी यानी 1.25 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये का 30 फीसदी यानी 75 हजार रुपये कर दिया गया है।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+