
Government Scheme : उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना चलाई जा रही हैं। यूपी सरकार की इस योजना का नाम महिला विधवा पेंशन स्कीम हैं। यूपी सरकार की इस योजना का फायदा गरीबी रेखा से नीचे वाली विधवा महिलाओं को दिया जाता हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से ज्यादा आयु की महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 500 रूपये की राशि दी जाती है यानी सालाना 6 हजार रु की राशि मिलती हैं, तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
इन दस्तावेज की होगी जरूरत
अगर आपको यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना है, तो फिर इसके लिए कुछ जरूरी कागजात की जरूरत होगी। जैसे महिला का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की जरूरत होगी। इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर और पति के गुजर जाने का प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
किन्हें मिलेगा इस योजना का फायदा
जो विधवा महिला यूपी राज्य की निवासी है। वे इस योजना में आवेदन कर सकती है। जिन विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक है। वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन करने वाली महिला की वार्षिक आय 2 लाख रु से कम होना चाहिए। वहीं, महिला इस योजना का फायदा ले सकती है। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अन्य पेंशन का लाभ न उठा रही हो।
इस तरह करें आवेदन
आपको इस पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट एसएसपीवाई-यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर जाएं। इसके बाद आपको यह पर एक विकल्प दिखाई देगा। निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यह पर आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति के गुजरने के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र को भरें। इसके बाद आपको आखिरी में सिक्योरिटी कोड डालना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन का चयन करना है। ऐसा करने से आपका फॉर्म विधवा पेंशन के लिए फॉर्म जमा हो जायेगा और आप विधवा पेंशन के लिए योग्य हो जायेंगे।


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