
Government Scheme : उत्तरप्रदेश (यूपी) सरकार राज्य की बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। राज्य सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक योजना विवाह अनुदान योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को बेटी के विवाह के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है। इस योजना को साल 2016-17 में शुरू किया गया था और अभी तक कई सारे लोगों को इस योजना का फायदा काफी लोग ले रहे है, तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
इस योजना फायदा कौन ले सकता है
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, तो फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते है। वही, शादी हो रहे जोड़े में लकड़ी की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते है, तो फिर परिवार की सालाना आय 46080 रु से अधिक न हो। अगर आप शहरी इलाके में रहते है, तो फिर आपकी वार्षिक आय सालाना 56460 रु से अधिक न हो। जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार हो। जो पात्र परिवार हैं। उनकी दो बेटियां ही हों।
इस राशि की मिलती हैं सहायता
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो फिर आपके पास बैंक में खाता होना चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में आवेदन शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद में किया जाना जरूरी है। सरकार की तरफ से पात्र लोगों को 51,000 रु की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस तरह किया जा सकता है आवेदन
अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो फिर आपको सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट शादी अनुदान डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर जाएं। यह पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प का चयन करना हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म आयेगा इस फॉर्म को आपको भर देना है। इस फॉर्म में आपसे जितनी भी जानकारी मांगी जाएगी। आपको सभी जानकारी को सही सही भरना है। इसके बाद आपको अपने सभी मांगे गए और जरूरी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके बाद आपको सेव बटन दिखाई देगा इस बटन का आपको चयन करना है। इसके बाद आपका आवेदन हो जायेगा।


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