सरकारी स्कीम : 20 रु में पाएं 2 लाख रु का फायदा, जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली, सितंबर 27। कोरोना ने लोगों को यह सिखा दिया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहां कब क्या हो जाए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कोविड ने लोगों को यह भी सिखाया कि किसी प्रकार के मुश्किल स्थिति के अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि परिवार को संभाला जा सके। बीमा कराना अपने परिवार को कठिन समय में बल देने जैसा होता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा आदि खरीदते हैं। बीमा कठिन समय में एक सहायक विकल्प है लेकिन सभी लोगों के लिए बीमा की महंगी प्रीमियम देना मुश्किल हो जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

अगर आप गरीब परिवार से हैं और अन्य कंपनियों के बीमा प्रीमियम भरने में असमर्थ हैं तो आप केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत बीमा करा सकते हैं। ये खास बीमा योजना उन लोगों को फायदा देने के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रुप से कमजोर परिवार से हैं। यह लोग निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम देने में असमर्थ होते हैं। सरकार ने वर्ष 2015 में इसकी शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर 2 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। इस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को सालाना तौर पर 20 रुपए का प्रीमियम जमा करना होता है।

क्या है मानक

क्या है मानक

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को लेन के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल तक होनी चाहिए। सरकार की इस योजना का उद्देश्‍य भारत की एक बड़ी और वंचित आबादी को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। जब योजना की शुरूआात की गई थी तब इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए था, यानी की 1 रुपए पर मंथ लेकिन सरकरा ने जून 2022 से प्रीमियम के रेट को बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया है। 20 रुपए की रकम गरीब लोग असानी से भर सकते हैं। अगर बीमाधारक की मृत्यू हो जाती है तो बीमा की राशि नॉमिनी को सौपी जाएगी। 70 साल की उम्र पार करने के बाद बीमा अपने आप बंद हो जाता है। दुर्धटना में पूरी तरह से विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। मृत्यू की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर नॉमिनी को दी जाती है।

नियम एंव शर्ते

नियम एंव शर्ते

-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हर साल प्रीमियम को भर के रिन्यू कराना होता है.

-20 रुपए का प्रीमियम 1 साल के लिए मान्य होता है.
-दुर्घटना में मृत्‍यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर नियम के अनुसार दे दिया जाएगा.
-आवेदक की उम्र 18 से 70 साल तक के बीच होनी चाहिए
-बीमा के लिए सेविंग एकाउंट होना जरूरी है.
-खाते से पैसे स्वत कटवाने के लिए आपकों फार्म भर के जमा करना होगा.

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