
Government Scheme : केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार भी राज्य के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए एक योजना चला रही हैं। सरकार की इस योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना से अगर आपके परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति अगर गुजर जाता है, तो फिर सरकार की तरफ से ऐसे परिवार को 30 हजार रु की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
क्या है इस योजना के लिए पात्रता
इस योजना में यूपी का स्थाई निवासी आवेदन कर सकते है। परिवार के ऐसे मुखिया जो गुजर गया हो और उसकी आयु 18 साल से 60 साल से बीच हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है और आपकी परिवार की आय सालाना 46 हजार रु हो और शहरी क्षेत्र के ऐसे आवेदक जिनकी परिवार की आय 56 हजार रु से कम हो, तो फिर यह इस योजना के लिए पात्र है। इसके आवेदकर्ता का परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो।
इस डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
इस योजना में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेज की जरूरत होगी। जैसे आवेदक का आधारकार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, मुखिया जो गुजर गया हो उसका आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो।
क्या है आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते है, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट एनएफबीएस डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर जाएं। यह पर आपको नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प का आपको चयन करना है। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आवेदन बैंक खाते की जानकारी और गुजर जाने वाले व्यक्ति का विवरण संबंधित मांगी गई हर जानकारी दें। जब आप फॉर्म में सभी जानकारी को भर देते है। इसके बाद आपको सबमिट बटन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।


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