Government Scheme : मोदी सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था की जो सुरक्षा हैं। उसको सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए एक योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना हैं। यह जो योजना हैं इसके तहत श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र हो जाती हैं। उसके बाद 3 हजार रुपए महीने की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। अगर जो लाभार्थी हैं वो गुजर जाता हैं, तो फिर उसके जीवन साथी जो पेंशन हैं। उसका 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा।

कैसे प्राप्त करें 200 रूपये महीने जमा कर 36 हजार रूपये साल
जो प्रवेश आयु हैं वो और विशिष्ट मासिक योगदान हैं। उसके आधार पर जो सब्सक्राइबर हैं। उसको महीने के 55 से 200 की लिमिट में योगदान करने की जरूरत हैं। यह जो योजना हैं इसके तहत सरकार मजदूरों को वार्षिक 36 हजार रूपये देने की गारंटी देती हैं। यदि कोई व्यक्ति 40 की आयु में यह जो योजना हैं। उसको शुरू करता हैं तो फिर उसको 200 रूपये महीने के जमा करने होंगे। जब 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती हैं, तो फिर पेंशन के पात्र होंगे और 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को 36 हजार रुपए साल या 3 हजार रुपए महीने मिलेंगे।

क्या हैं पात्रता
अगर आप इस योजना यानी प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक असंगठित कार्यकर्ता होना जरूरी हैं और उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। इस योजना में पात्र होने के लिए व्यक्ति की मासिक वेतन 15 हजार रूपये या फिर उससे कम होनी चाहिए।

कौन इस योजना का फायदा नहीं ले सकता है
अगर कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम करता हैं, तो फिर वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता हैं। उसके साथ ही इस व्यक्ति का एनपीएफ, एनपीएस न हो। इसके साथ ही आय कर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकता हैं।
जरूरत होगी किन दस्तावेज की
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक की जरुरत होगी।


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