पेंशन देने वाले बैंकों के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश

नयी दिल्ली। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि पेंशन जारी करते समय बैंक अलग-अलग प्रोसेस अपना रहे हैं या विभिन्न अवधियों पर पेंशन लाभार्थियों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मंत्रालय ने इस मामले में अपडेटेड नियमों और निर्देशों पर सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) / बैंक शाखाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पेंशन वितरण करने वालों बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) को दिशानिर्देश जारी किए हैं। दरअसल कार्मिक मंत्रालय के अंडर काम करने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को कई शिकायतों मिली हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि अपडेटेड और कंसोलिडेटेड निर्देश बैंकों और अन्य द्वारा पेंशन लाभार्थी के आवेदन की प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विभाग ने कंसोलिडेटेड दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि बैंक पेंशन/ फैमिली पेंशन जारी करते हुए या अलग-अलग समय पर पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनरों से घोषणा / प्रमाण पत्र की मांग करते हुए विभिन्न प्रोसेस अपना रहे हैं।

pension

विभिन्न मामलों के लिए अलग निर्देश
इस समय करीब 65.26 लाख केंद्रीय पेंशन लाभार्थी हैं। जारी किए दिशानिर्देश अलग-अलग मामलों के लिए विभिन्न हैं। जैसे कि पेंशन लाभार्थी के जीवनसाथी से कहा जा रहा है कि वे फैमिली पेंशन लेने के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलें या जीवन प्रमाणपत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र पेश करने को भी कहा जा रहा है। सभी बैंकों से इन निर्देशों का पालन करने और इनकी पब्लिसिटी करने के लिए इन निर्देशों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। नये निर्देशों के मुताबिक पेंशन देने वाले बैंक आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' को भी स्वीकार करेंगे।

80 साल से अधिक के पेंशनर के लिए खास नियम
80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनभोगी अक्टूबर महीने में भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को हर साल नवंबर के महीने में जमा करना होता है। स्थायी विकलांगता वाले बच्चे के मामले में विकलांगता का कोई नया प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। विकलांग बच्चे को भी साल स्व-प्रमाणित करना होगा कि उसने अपनी जीविका कमाना करना शुरू नहीं किया है।

पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने सभी पेंशन देने वाले बैंकों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने सभी पेंशनभोगियों को 24 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को एसएमएस / ईमेल भेज कर हर साल 30 नवंबर तक अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की याद दिलाएं।

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