इस सरकारी Loan स्कीम की डेडलाइन 2 साल के लिए बढ़ी, फौरन मिलते हैं 50 हजार रु
PM scheme

PM swanidhi Scheme : केंद्र सरकार शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों के व्यापार को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का संचालन कर रही है। सरकार ने इस योजना की डेडलाइन 2 साल के लिए और बढ़ा दी है। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही 50 हजार रुपये का तीसरा लोन देने की सुविधा की भी शुरूआत की है। इस योजना की मदद से शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को मामूली प्रक्रिया के बाद सब्सिडी के साथ लोन मुहैया काराई जाती है।

पीएम स्विनिधी स्कीम

पीएम स्विनिधी स्कीम

केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Swanidhi Scheme) योजना को दो सालो के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग दिसंबर 2024 इसका लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत पहले 10 हजार रुपये और फिर 20 हजार रुपये का लोभ लाभ जारी किया था। अब लोग तीसरी बार 50 हजार रुपए का लोन भी ले सकेंगे। इस खास योजना की मदद से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आदि से लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

कोलेट्रल फ्री मिलता है लोन

कोलेट्रल फ्री मिलता है लोन

केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10,000 रुपये तक का कोलेट्रल फ्री लोन जारी करती है। पहली किस्त जमा करने के बाद आप दूसरी किस्त के रुप में 20,000 रुपये और अब 50,000 रुपये तक का लोन भी स्ट्रीट वेंडर्स की मिल जाएगा। लोन के लिए कारोबारी को किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी। लोन मासिक किस्तो में भरनी होती है। अगर आप लोन के अमाउंट का नियमित पेमेंट करते हैं तो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।

किसे मिलेगा लोन

किसे मिलेगा लोन

2 जुलाई 2020 को कोरोना के कारण बर्बाद हुए स्ट्रिट वेंडर को मदद पहूचानें के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि स्कीम की शुरू आत की थी। इस योजना के तहत 30 दिन के भीतर लोन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स लोन पा सकते हैं। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स यानी की रेहड़ी-पटरी वाले, छोटी-मोटी दुकान, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान लगाने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी।

कैसे करना है आवेदन

पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना जरूरी है। इसके साथ ही केवाईसी के लिए आधार कार्ड, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड में से किसी एक दस्तावेज की जरूरत होगी। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए pmsvanidhi.mohua.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

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