नई दिल्ली, जून 26। कोविड-19 महामारी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स के मामले में कई बड़े ऐलान किये हैं। सरकार ने कई इनकम टैक्स अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी। साथ ही ऐलान किया है कि किसी एम्प्लोयर द्वारा कर्मचारियों को कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए दी गई राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को अगर कुछ पैसा एम्प्लोयर (कंपनी) से मिलता है, तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा।

कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार की तरफ से की गयी घोषणा के अनुसार इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर्मचारी के इलाज (कोविड-19 के लिए) पर खर्च की गई कोई भी राशि टैक्स से मुक्त रहेगी। साथ ही जो व्यक्ति इलाज के लिए भुगतान करता है और जिसे भुगतान करता है, उस राशि पर भी किसी तरह का टैक्स देय नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि कई टैक्यपेयर को अपने एम्प्लोयर या शुभचिंतकों से कोविड-19 इलाज के लिए खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद प्राप्त हुई। इसी पैसे पर, जो करदाता को एम्प्लोयर या किसी व्यक्ति से मिला हो, टैक्स से छूट दी जाएगी।
कितनी राशि पर मिलेगी छूट
जिन कर्मचारियों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गयी, उनके एम्प्लोयर ने उनकी फैमिली को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। उन परिवार के सदस्यों को और राहत देने के लिए सरकार ने करदाता के एम्प्लोयर या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त वित्तीय सहायता पर आयकर में छूट दी है। बता दें कि सरकार ने एम्प्लोयर से प्राप्त राशि पर छूट की कोई लिमिट नहीं तय की है। मगर दूसरों से प्राप्त राशि के लिए कुल मिलाकर 10 लाख रु की लिमिट होगी।
बढ़ाई गयी ये डेडलाइन
टैक्स कटौती के लिए किसी रेसिडेंशियल हाउस में निवेश करने का समय भी तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही बिना ब्याज के 'विवाद से विश्वास' भुगतान की डेडलाइन को 30 जून से 31 अगस्त तक दो और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। टीडीएस रिटर्न की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है।
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