नयी दिल्ली। राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट को किए जाने वाले योगदान पर इनकम टैक्स छूट देने का फैसला किया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए इस साल 5 फरवरी को तैयार किए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र में योगदान करने वाले दानदाताओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर छूट मिलेगी। शुक्रवार को एक अधिसूचना में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजा की जगह घोषित करते हुए इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80जी के सब-सेक्शन (2) के क्लोज बी के तहत ट्रस्ट को दान करने वालों को 50 फीसदी छूट देने का ऐलान किया है।
ट्रस्ट की इनकम भी छूट के दायरे में
ट्रस्ट की इनकम को पहले से ही बाकी अधिसूचित धार्मिक ट्रस्टों की तरह आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत छूट मिली हुई है। बता दें कि धारा 80 जी के तहत छूट सभी धार्मिक ट्रस्टों को नहीं मिलती। बल्कि किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत दान करने वालों को छूट दी जाती है।
इन मंदिरों को भी है छूट
इससे पहले केंद्र सरकार ने 2017 में चेन्नई के मयलापुर में अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, चेन्नई के ही कोट्टिवक्कम में अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर, श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर (मंदिर) और रामदास स्वामी मठ सज्जनगढ़, महाराष्ट्र को धारा 80 जी के तहत कटौती की अनुमति थी। अन्य धार्मिक स्थलों जैसे गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर को दिए गए दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट मिलती है।
क्या है धारा 80जी
जानकारी के लिए बता दें कि आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई व्यक्ति, एचयूएफ (हिंदू संयुक्त परिवार) या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए जाने वाले दान पर टैक्स छूट ले सकता है। हालांकि आप जिस संस्था या ट्रस्ट को दान दें उसे सरकार के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तब भी आपको इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। आप ऐसे ट्रस्ट में चेक या कैश किसी भी माध्यम से दान कर सकते हैं आपको टैक्स बेनेफिट मिल जाएगा।


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