Gharkul Yojana: केंद्र और राज्य सरकारे गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाती है। इन योनजनाओं में गरीबों को ईलाज,घर और शिक्षा मुहैया कराने की व्यस्था की जाती है। ऐसी ही एक योजना महाराष्ट्र सरकार भी लाई है, इस योजना का नाम रमाई आवास घरकुल योजना है। माहाराष्ट्र सरकार इस योजना की मदद से उन लोगों को घर मुहैया कराती है जिनके पास अपना घर नहीं है। जो लोग झोपड़-पट्टी या फिर किराए के घर में रहते हैं। केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर मुहैया कराती है।

रमाई आवास घरकुल योजना
महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक न्याय विभाग इस खास योजना को चलाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नई बौद्ध कटेगरी के उन लोगों को सहायता दी जाती है जो गरीबी रेखा से निचे जिवन यापन करते हैं। जिन लोगों के पास उनका घर नहीं है। रमाई आवास घरकुल योजना के अंतर्गत माहाराष्ट्र सरकार ने अब तक 1.5 लाख घर गरीब परिवारों को बांट चुकी है। सरकार की योजना है कि वह अभी 51 लाख घर बनाएगी।
योजना की क्या है विशेषताएं
- रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार ने उनको घर देने के लिए यह योजना चलाई है.
- गरीबी रेखा के नीचे जींदगी जिने वाले लोगों के अगर खुद की जमीन है या फिर कोई कच्चा मकान हैं तो वह इस योजना के लिए पात्र हैं.
- गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। सरकार लोगों के घर की व्यवस्था करती है.
- यह योजना केवल माहाराष्ट्र के नागरिकों को ही सहायता प्रदान करती है.

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नई बौद्ध कैटेगरी के तहत आने वाले लोग रमाई आवास घरकुल योजना के लिए पात्र हैं।
क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी
- विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का जानकारी
- जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक के नाम पर मूल्यांकन प्रति


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