Gas Cylinder : समय से पहले खत्म हुआ तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई

नयी दिल्ली। अक्सर एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी कई शिकायतें सामने आती रहती हैं। इनमें सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायत सबसे आम है। गैस सिलेंडर से जुड़ी इस समस्या पर शिकायत से भी कोई कार्रवाई नहीं होती। न तो एजेंसी और न ही आप तक सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी मैन पर इसका कोई असर होता। मगर अब नियम सख्त हो गए हैं। आपको अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दरअसल अब आपकी शिकायत पर जल्दी और सख्त कार्रवाई होगी। यदि गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हुआ तो गैस एजेंसी पर कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं कहां करनी होगी आपको शिकायत।

30 दिनों में होगी कार्रवाई

30 दिनों में होगी कार्रवाई

अब समय से पहले आपका सिलेंडर खत्म हो तो आपके पास शिकायत का मौका होगा। आप ऐसे मामले में सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कहा है कि अगर कोई गैस वितरक कंज्यूमर के अधिकार का हनन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। नये कानून में साफ कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर समय से पहले समाप्त होने पर आप वितरक के पास शिकायत करें और कार्रवाई न हो तो आपके पास सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने का अधिकार होगा। आपकी शिकायत पर 1 महीने के अंदर कार्रवाई होगी।

लाइसेंस हो सकता है रद्द

लाइसेंस हो सकता है रद्द

अगर कोई वितरक कम गैस दे और आप उसकी शिकायत करें तो उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने से सिलेंडर में कम एलपीजी होने पर वितरक पर कार्रवाई के अलावा उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

वजन जरूर करें चेक

वजन जरूर करें चेक

अक्सर मामलों में देखा जाता है कि उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करते समय उसके वजन की जांच नहीं करते। मगर ऐसा बिल्कुल न करें। सिलेंडर की डिलिवरी लेते समय वजन जरूर चेक करें और उसे तौलें भी। असल में अक्सर सिलेंडर देने वाले वजन चेक करने वाली मशीन न होने की बात कहते हैं। बिना वजन के ढेरों सिलेंडर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है। मगर नए कानून से इस पर रोक लगेगी। इसके लिए आपको भी जागरूक होना होगा।

ओटीपी का नियम हुआ लागू

ओटीपी का नियम हुआ लागू

सामान्य गैस सिलेंडर लेने के लिए एक नया नियम शुरू किया गया है। इस नियम को पूरा किए बिना आपको गैस सिलेंडर की डिलिवरी नहीं की जाएगी। जी हां आपको गैस सिलेंडर तब ही दिया जाएगा जब आप हॉकर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी बताएंगे। इस नियम की शुरुआत कंपनियों की तरफ से ट्रायल के तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों और गोरखपुर, जयपुर शहरों में की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके द्वारा बताए गए ओटीपी को हॉकर गैस एजेंसी तक पहुंचाएंगे, जहां से इसे कंपनी के नए एसडीएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा।

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