खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल बनाने की मंजूरी, फूड बिजनेस के लिए अब चाहिए होगा सिर्फ FSSAI सर्टिफिकेशन

Food Safety Standard Rules: फूड बिजनेस को आसान बनाने के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब फूड अथॉरिटी के द्वारा खाद्य सुरक्षा और उसके स्टैंडर्ड रूल को आसान बनाने के लिए कई संशोधन को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि यह निर्णय फूड अथॉरिटी के द्वारा 43वीं बैठक के दौरान लिया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने थोड़े दिनों पहले एक बैठक की थी, इस दौरान फूड बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई मानक नियमों को सरल कर दिया गया है और उसे कारगर बनाने के लिए अलग-अलग अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों के लिए बिजनेस की सुगमता यानी ईज ऑफ बिजनेस काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और फूड बिजनेस शुरू करने में उन्हें किसी खास तरह की दिक्कत नहीं होगी।

fssai

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले अगर आपको फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करना होता था, तो आपको एफएसएसएआई के अलावा भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस और एगमार्क सर्टिफिकेशन की जरूरत भी पड़ती थी। बिजनेस को आसान बनाने के लिए अब आपको एगमार्क और बीआईएस का सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गौरतलब है कि इस बैठक में भी फूड अथॉरिटी के द्वारा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड में अलग-अलग संशोधनों को मंजूरी दी गई है।

इसके बाद अब आपको फूड बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ एफएसएसएआई के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।

अगर इन संशोधनों को मंजूरी मिल जाती है, तो आपको फूड बिजनेस शुरू करने के लिए और उसके प्रमाणीकरण के लिए अलग-अलग अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम सिर्फ एफएसएसएआई के पास जाकर ही हो जाएगा।

इसके अलावा इस मीटिंग में मिल्क प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड में संशोधन के साथ, हनी वाइन और अल्कोहल रेडी टू ड्रिंक तक के स्टैंडर्ड में भी अमेंडमेंट किया जा रहा है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान फूड अथॉरिटी के द्वारा एक पहले और अपनी तरह की अनोखी नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस नई नियमावली के तहत फूड प्रोडक्ट की रेगुलेटरी कंप्लायंस सेट करने के लिए विश्लेषण के तरीके बताए गए हैं।

हालांकि इस मीटिंग में अप्रूव किए गए अमेंडमेंट को बिना लोगों की सलाह के लागू नहीं किया जाएगा। इसीलिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी भी जारी की गई है, जिसके तहत इस अमेंडमेंट को अंतिम रूप देने से पहले इस संशोधन पर हितधारकों की टिप्पणी भी ली जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मीटिंग में अलग-अलग खाद्य सुरक्षा और मानक के संशोधन को मंजूरी दी गई है।

बताते चलें कि पहले हलीम के लिए कोई मानक सेट नहीं था। हालांकि इस बार की बैठक के दौरान फूड अथॉरिटी ने मीट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में हलीम के लिए भी स्टैंडर्ड सेट किया है।

गौरतलब है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के इनसंशोधन के बाद फूड बिजनेस शुरू करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इन अमेंडमेंट को फाइनल टेस्ट देने से पहले लोगों की राय भी मांगी गई है, इससे अगर फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी में कुछ बदलाव करने होंगे तो उसे पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि आगे देखना यह होगा कि खुद अथॉरिटी के द्वारा दी जा रही इस छूट का गलत इस्तेमाल न हो, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को लेकर बनाे जा रहे नियम भी पहले की तरह ही कारगर और ज्यादा आसान हों।

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