एफ़एसएसएआई ने बढ़ाई जड़ी-बूटियों और मसालों पर कीटनाशक अवशेषों की सीमा

FSSAI : एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत ने जड़ी-बूटियों और मसालों के लिए अपने कीटनाशक नियमों में संशोधन किया है, जिससे कीटनाशक अवशेषों के स्वीकार्य स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नए निर्देश में जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) को 0.01mg/kg से बढ़ाकर 0.1mg/kg कर दिया गया है।

8 अप्रैल को घोषित इस निर्णय ने कार्यकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों के बीच घरेलू खपत और निर्यात दोनों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं।

FSSAI

एफएआई ने "विभिन्न अभ्यावेदनों" का हवाला देते हुए संशोधन को उचित ठहराया, जिसमें एमआरएल मानकों में समायोजन की मांग की गई थी। यह समायोजन विशेष रूप से भारत में पंजीकृत नहीं होने वाले कीटनाशकों के लिए उल्लेखनीय है, जिसका अर्थ है कि वे देश के भीतर उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन आयातित उत्पादों में मौजूद हो सकते हैं।

नतीजतन यह परिवर्तन न केवल घरेलू उत्पादों को प्रभावित करता है, बल्कि आयातित जड़ी-बूटियों और मसालों से संबंधित विनियमों को भी प्रभावित करता है।

कीटनाशकों से जुड़े खतरों को कम करने के लिए समर्पित एक प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया के सीईओ दिलीप कुमार ने इस अपडेट पर गंभीर चिंता व्यक्त की उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कीटनाशक मानदंडों में ढील से महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में भारतीय मसालों की अस्वीकृति बढ़ सकती है।

इसके अलावा कुमार ने इस निर्णय के स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थों की ओर इशारा किया, इन उत्पादों में मौजूद कई कीटनाशकों के संचयी प्रभावों से उत्पन्न खतरों पर जोर दिया।

ऐसे विनियामक समायोजन खाद्य सुरक्षा मानकों और व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के बीच संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशकों के लिए MRL स्तर बढ़ाने का निर्णय एक जटिल मुद्दा है जो किसानों और निर्यातकों से लेकर उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य अधिवक्ताओं तक हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है।

इस विनियामक परिवर्तन के निहितार्थ सामने आने के साथ ही भारत के मसाला उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की निगरानी करना महत्वपूर्ण होगा। यह कदम खाद्य सुरक्षा मानकों को वैश्विक व्यापार की मांगों के साथ संरेखित करने में चल रही चुनौतियों को रेखांकित करता है, साथ ही उपभोक्ताओं और पर्यावरण की भलाई को भी सुनिश्चित करता है।

कुछ समय पहले ही मसाला ब्रांड एवरेस्ट कई रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की है, जिसमे कहा गया था कि सिंगापुर और हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की कथित मौजूदगी के कारण उनके उत्पादों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसे ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि दोनों देशों में से किसी में भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। पूछताछ के जवाब में एवरेस्ट के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि स्थिति एहतियाती उपाय से उत्पन्न हुई, जहां एक उत्पाद को काफी ज्यादा निरीक्षण के लिए अस्थायी रूप से वापस बुलाया गया था, जिसे उन्होंने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मानक अभ्यास बताया।

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