PM Kisan : 30 जून तक करें ये काम, मिल जाएगा पैसा

नई दिल्ली। अगर आप किसान हैं और आपने आभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 30 जून 2020 तक मौका है। अगर आप 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आपको इस साल की बची हुई दो किस्त यानी 4000 रुपये मिल जाएगा। यह पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। नियमों के मुताबिक 30 जून से पहले पीएम किसान स्कीम अगर आवेदन किया जाए और यह मंजूर हो जाए, तो आपको खाते में एक किस्त जुलाई 2020 तक और दूसरी किस्त अगस्त में मिल जाएगी। 2000-2000 रुपये यह दो किस्त पाने के लिए बस आपको अपना आवेदन 30 जून से पहले करना होगा।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

मोदी सरकार साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर करती है। वैसे अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है तो सरकार लगातार दो किस्तों की रकम भी पास कर सकती है। यानी अगर किसान 30 जून से पहले पीएम किसान योजना में आवेदन कर लेते हैं, तो अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में मिलेगी और अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। 

6000 रुपये मिलता है पीएम किसान योजना के तहत

6000 रुपये मिलता है पीएम किसान योजना के तहत

पीएमम किसान सम्मान निधि स्कीम को मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये 3 किस्तों में देती है। पहली किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच दी जाती है। वहीं दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। 

कौन से दस्तावेज चाहिए पीएम किसान के लिए

कौन से दस्तावेज चाहिए पीएम किसान के लिए

आधार कार्ड : पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान को आधार नंबर देना अनिवार्य है। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।

बैंक अकाउंट नंबर : किस्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है, क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए किसानों को पैसे ट्रांसफर करती है। आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है।

इन लोगों को नहीं मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

इन लोगों को नहीं मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इसके लाभ से वंचित रहेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को स्कीम से बाहर रखा गया है।अधिक जानकरी या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए लिंक को क्लिक करें -

https://pmkisan.gov.in/

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