Excise Duty on Tobacco: सिगरेट पर नया टैक्स, निवेशकों में घबराहट! ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स शेयरों में बिकवाली

Excise Duty on Tobacco Products: सरकार के सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद, गुरुवार (1 जनवरी) को ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी सिगरेट कंपनियों के शेयर 10% तक गिर गए। यह ड्यूटी अगले महीने से लागू होगी। वित्त मंत्रालय के आदेश में बुधवार देर रात कहा गया कि 1 फरवरी से प्रोडक्ट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक्स पर 2,050-8,500 रुपये की रेंज में एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी।

Excise Duty on Tobacco Products

इस कदम से सिगरेट की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे ITC और दूसरी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरों में 8% तक की गिरावट आई, जब सरकार ने 40% GST के अलावा सिगरेट पर टैक्स लगा दिया।

शेयरों पर असर!

ITC के शेयर 6% से ज्यादा गिरकर 378.45 रुपये प्रति शेयर पर आ गए, जिससे निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस बीच, गुरुवार को सुबह के ट्रेडिंग घंटों में गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर 10% गिरकर 2,484.80 रुपये प्रति शेयर पर आ गए।

तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई है, जिससे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अनुमानित 10 करोड़ धूम्रपान करने वालों के लिए सिगरेट महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को नोटिफाई किया। इसके तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050-8,500 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगाया गया, जो 1 फरवरी से लागू होगा।

भारत में सिगरेट पर टैक्स

तंबाकू उत्पादों, जिसमें पान मसाला और सिगरेट शामिल हैं, पर एक्साइज ड्यूटी 40% की GST दर के ऊपर है। यह कंपनसेशन सेस की जगह लेता है, जिसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को तर्कसंगत बनाने के बड़े कदम के तहत खत्म कर दिया गया है। 1 फरवरी से, तंबाकू उत्पादों जिसमें पान मसाला और सिगरेट शामिल हैं, उनपर 40% GST लगेगा, लेकिन बीड़ी (रोल्ड तंबाकू के पत्ते) पर 18% GST लगेगा। इसके अलावा, पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी।

[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]

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