EPFO : एक क्लिक में निकालें अपना पैसा, चेक करें आसान प्रोसेस
नई दिल्ली, सितंबर 5। अगर आप किसी संस्थान में नौकरी करते है। चाहें वो प्राइवेट या फिर सरकारी संस्थान आपको पीएफ अकाउंट के बारे में पता ही होगा क्योंकि पीएफ अकाउंट में व्यक्ति जिसको सैलरी मिलती है। उसकी सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है। जिस पैसे को वह व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद निकाल सकता है। यदि बहुत अधिक पैसों की जरूरत है तो वह पहले भी पैसे निकालने की सुविधा देता है।
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ईपीएफओ आपको कब पैसे निकालने की अनुमति देता है
60 वर्ष की उम्र के बाद आप ईपीएफओ में जमा पैसों को निकाल सकते है। इसके साथ ही आपको इस पैसों को निकालने की अनुमति बच्चो को पढ़ाई के लिए और मेडिकल इमरजेंसी के समय मिलती है। अकाउंट खुलने के 5 वर्ष के भीतर यदि आप पैसों को निकालते है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस भी देना होता है।
ऐसे निकाला जा सकता है पैसा
यदि आपको पैसों को निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा। उसके बाद आपको फॉर एम्प्लॉय विकल्प पर क्लिक करके मेंबर यूएएन/ ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। फिर उसने यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग के विकल्प को एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम विकल्प को सिलेक्ट करें। पैसे निकालने की वजह और कितनी राशि निकालना है इसको दर्ज करें और सब मिट कर दे। इसके बाद आपके खाते में 3 दिनों के भीतर पैसा आ जायेगा।
कितना प्रतिशत सैलरी जमा होता है पीएफ खाते में
ईपीएफ अधिनियम, 1952 के मुताबिक, ईपीएफ स्कीम में कंपनी और कर्मचारी हर महीने बराबर राशि जमा करने है। कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते में मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत जमा करता है। अगर कर्मचारी 20 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी /संस्था जुड़ा हुआ है तो उसे 10 प्रतिशत का योगदान देना होता है।