EPFO : पेंशन पाने का क्या है नियम, जानिए बहुत काम आएगा

नई दिल्ली, जुलाई 22। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत भविष्य निधि (पीएफ) का फायदा मिलता है। इस ईपीएफओ लाभ में किसी ईपीएफ खाताधारक को अपने ईपीएफ खाते में अपनी बेसिक सैलेरी का 12 प्रतिशत योगदान करना होता है, जबकि खाताधारक के एम्प्लोयर भी कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत ही उसके ईपीएफ खाते में जमा करेंगे। ईपीएफ में योगदान कर्मचारी और एम्प्लोयर दोनों के लिए अनिवार्य है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कई सब्सक्राइबर को कई बेनेफिट मिलते हैं। इनमें पेंशन भी शामिल है। मगर पेंशन एक ऐसा लाभ है जिसके बारे में ज्यादातर ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अनजान होते हैं।

कैसे मिलेगी पेंशन

कैसे मिलेगी पेंशन

ईपीएफओ पेंशन बेनेफिट के लिए कर्मचारियों को बिना किसी गैप के ईपीएफ खाते में कम से कम 15 वर्षों तक योगदान करना होगा। दरअसल जब किसी कर्मचारी का ईपीएफ खाता खुल जाता है तो उसे ईपीएस खाता भी मिलता है जहां एम्प्लोयर का 8.33 फीसदी योगदान होता है जबकि बाकी 3.67 फीसदी ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसलिए जब कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ बैलेंस को चेक करेगा, तो उसका ईपीएफ बैलेंस एम्प्लोयर के योगदान का दोगुना नहीं होगा।

समझिए पूरा नियम

समझिए पूरा नियम

पहले ईपीएफओ पेंशन का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाता था, लेकिन अब यह केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित है जिनका मासिक वेतन 15,000 रु या उससे कम है। तो वे कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 15,000 रु या उससे कम है, ही अब ईपीएफओ पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं।

कैसे मिलती है पेंशन

कैसे मिलती है पेंशन

ईपीएफओ लाभार्थी को कब और कितनी पेंशन दी जाएगी, इस पर जानकार बताते हैं कि ईपीएस लाभ के तहत ईपीएफ पेंशन ईपीएफ खाताधारक को तब दी जाती है जब लाभार्थी 58 वर्ष की आयु का हो जाता है। ईपीएस लाभार्थी की न्यूनतम पेंशन 1,000 रु है।

जानिए एक और अहम नियम की डिटेल

जानिए एक और अहम नियम की डिटेल

ईपीएफओ ने एम्प्लोयर्स से पीएफ योगदान और अन्य बेनेफिट प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है। यूएएन एक 12-अंकीय नंबर है जो उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने आधार कार्ड को प्रोविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट से लिंक करने के लिए सितंबर तक का समय दिया गया है। पहले इस काम को करने के लिए डेडलाइन 1 जून थी, जिसे बढ़ा कर हाल ही में अब 1 सितंबर कर दिया गया है।

किया गया नियमों में बदलाव

किया गया नियमों में बदलाव

श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है। मालूम हो कि धारा 142 संहिता के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर के जरिए किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है। यदि आपने अपने आधार को यूएएन के साथ लिंक नहीं किया तो आपको अपना पीएफ का पैसा मिलने में दिक्कत होगी। ईपीएफओ की बिना रुकावट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने आधार नंबर को यूएएन से लिंक जरूर करें।

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