EPFO New Rules: ईपीएफओ ने PF क्लेम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार, कुछ कर्मचारियों को PF क्लेम के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके लिए आधार लेना मुश्किल था। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।

बिना आधार कार्ड के क्लेम कर सकेंगे पीएफ
ईपीएफओ ने बताया है कि जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, उनके लिए पहचान वेरिफिकेशन कई तरह के डॉक्यूमेंट्स के जरिए किया जा सकता है। इनमें पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता जानकारीया अन्य आधिकारिक पहचान प्रमाण शामिल हैं। इससे पीएफ का दावा करने की पहुंच बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले बाधाओं का सामना करना पड़ा हो।
क्लेम्स की होगी गहराई से जांच
सभी पीएफ दावों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से जोड़ना अनिवार्य था। अब भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने देश वापस लौटने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ विदेशी नागरिकता रखने वाले भारतीयों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा, नेपाल और भूटान के नागरिक, साथ ही पूर्व भारतीय नागरिक जो स्थायी रूप से विदेश में बस गए हैं और इसलिए आधार सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी इस छूट में शामिल किया गया है। EPFO ने अधिकारियों को सभी क्लेम्स की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है। सभी क्लेम e-office फाइल सिस्टम के जरिए अप्रूवल ऑफिसर प्रोसेस में लाए जाएंगे।
सभी क्लेम e-office फाइल सिस्टम के जरिए अप्रूवल ऑफिसर प्रोसेस में लाए जाएंगे।कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपना पुराना UAN इस्तेमाल करें या अपनी सेवा रिकॉर्ड्स को उसी UAN में ट्रांसफर करें। इससे उनका क्लेम प्रोसेस तेज और आसान होगा। पहचान वेरिफाई के लिए वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स की अनुमति देकर और दावा प्रोसेस को सरल बनाकर, ईपीएफओ यह सुनिश्चित कर रहा है कि अधिक कर्मचारी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और आसानी से अपने भविष्य निधि तक पहुंच सकें।


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