नई दिल्ली, अक्टूबर 15। कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ खाता, जो भारत सरकार द्वारा खोला जाता है, सैलेरी वाले लोगों को अपना रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करने में मदद करता है। इस पैसे को रिटायरमेंट के बाद बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर कभी-कभी लोगों की ईपीएफ में दर्ज जन्म तिथि, नाम और बाकी डिटेल आधार कार्ड में डिटेल से मेल नहीं खाती। इससे परेशानी हो सकती है। साथ ही रिटायरमेंट के दौरान पीएफ खाते से पैसे निकालने में देरी होगी। इसलिए बेहतर है कि छोटी सी भी गलती को पहले ही सुधार लें। जानते हैं ईपीएफ अकाउंट में नाम और जन्मतिथि बदलने का तरीका।
कर्मचारी और एम्प्लोयर दोनों को करनी होगी रिक्वेस्ट
लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी ईपीएफओ के सदस्य होते हैं। अगर कोई कर्मचारी अपने नाम या जन्मतिथि में किसी तरह की गड़बड़ी का सामना कर रहा है और इसे ठीक करना चाहता है, तो एम्प्लोयर और कर्मचारी दोनों को सुधार के लिए ईपीएफओ के पास एक जॉइंट रिक्वेस्ट देनी होगी। पीएफ खाते में नाम, जन्मतिथि का सुधार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
किन चीजों की होगी जरूरत
कर्मचारी अपनी डिटेल में ऑनलाइन बदलाव कर सकता है जिसके लिए आधार कार्ड नंबर, ईपीएफओ के इंटीग्रेटेड पोर्टल वेबसाइट तक एक्सेस और एक एक्टिव यूएएन की जरूरत होगी। साथ ही एम्प्लोयर को सुधार के लिए ईपीएफओ को ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्वार्ड करनी होगी। इससे पहले कि आप ईपीएफओ रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए प्रोसीड करें, ये सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड में वो सारी डिटेल सही हो जिसे आप सही करना चाहते हैं।
ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
पीएफ खाते में डिटेल का अपडेशन दो स्तरों पर होगा। एक कर्मचारी स्तर पर और दूसरा एम्प्लोयर स्तर पर। सबसे पहले, कर्मचारी को मेंबर यूनिफाइड पोर्टल पर एम्प्लोयर को कि जाने वाले बदलाव ऑनलाइन जमा करने होंगे। ये सिस्टम यूआईडीएआई प्लेटफॉर्म से प्राप्त समान चीजों के साथ अनुरोधित बदलावों की तुलना करेगा। वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट एम्प्लोयर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। एम्ल्पोयर बाद में ईपीएफओ डिटेल में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कर्मचारी के अनुरोध के साथ इसे ईपीएफओ को ऑनलाइन भेज देगा। ईपीएफओ आवश्यक सुधारों को प्रोसेस करता है।
ये है ऑफलाइन तरीका
यदि कर्मचारी अपना नाम और जन्मतिथि ऑफलाइन बदलना पसंद करें तो भी वे ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए एम्प्लोयर और कर्मचारी दोनों का एक संयुक्त घोषणा पत्र फिल करना होगा और सहायक दस्तावेजों के साथ ईपीएफओ के पास जमा करना होगा। एक बार सुधार फॉर्म जमा करने के बाद पीएफ खाते की डिटेल में आवश्यक सुधार किया जाएगा।
इस बात का रखें ध्यान
ऑनलाइन प्रोसेस में आपको एक ऐसा मैसेज मिल सकता है, जिसमें कहा जाए कि "आधार इज ऑलरेडी वेरिफाइड। योअर डिटेल्स आर नोट एडिटेबल। इसका अर्थ है कि आपका आधार कार्ड पहले ही वेरिफाइड हो चुका है और आगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि आपको अपने पीएफ खाते की डिटेल में कोई बदलाव करना है, तो आपको पहले आधार में उसे अपडेट करना होगा ताकि बाद में ईपीएफओ खाते में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें।
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