EPFO : अधिक पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ी, चेक करें डिटेल
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EPFO Pension : रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। इसने सोमवार 27 फरवरी को कहा है कि सभी पात्र सब्सक्राइबर्स अब 3 मई, 2023 तक हायर पेंशन के लिए अपने एम्प्लॉयर्स के साथ संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। पहले इस काम के लिए 3 मार्च अंतिम तिथि थी। पहले लोग 3 मार्च तक ही हायर पेंशन विकल्प का चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकते थे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सभी पात्र सदस्यों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने देने के लिए चार महीने का समय देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की चार महीने की अवधि 3 मार्च, 2023 को समाप्त होनी थी। मगर इसे और दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर

ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर

ईपीएफओ यूनीफाइड मेम्बर्स के पोर्टल पर हाल ही में एक्टिव किया गया यूआरएल दिखा रहा है कि हायर पेंशन के ऑप्शन का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 3 मई 2023 है।

कौन कर सकता है अप्लाई
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे कर्मचारी और एम्प्लॉयर जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन लिमिट से अधिक सैलेरी में योगदान दिया, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्मचारी और एम्प्लॉयर जिन्होंने ईपीएस सदस्य होने के दौरान पिछली विंडो में जॉइंट ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था। इनके अलावा वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे।

जानिए अप्लाई करने की प्रोसेस

जानिए अप्लाई करने की प्रोसेस

एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को एडिश्नल बेनेफिट के लिए अपने एम्प्लॉयर के साथ जॉइंटली अप्लाई करना होगा और वो भी कमिश्नर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन आदि के साथ। सर्कुलर में ईपीएफओ ने निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों की तरफ से जारी 'जॉइंट ऑप्शन फॉर्म' भी उपलब्ध कराया है। आवेदन फॉर्म जमा हो जाने के बाद, ऐप्लिकेशन पर सर्कुलर के तहत कार्रवाई की जाएगी। ईपीएफओ ने कहा है कि एक सुविधा दी जाएगी जिसके लिए यूआरएल (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) की जानकारी दी जाएगी। जानकारी मिलने के बाद, क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर व्यापक पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए पर्याप्त नोटिस लगाएंगे। हर आवेदन रजिस्टर किया जाएगा, और डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रिसीट नंबर दिया जाएगा।

इन लोगों को मिलेगा स्पेशल लाभ

इन लोगों को मिलेगा स्पेशल लाभ

जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को ईपीएस के सदस्य थे, उन्हें पेंशन के लिए पेंशन योग्य सैलेरी का 8.33 फीसदी प्रतिशत (जिसकी अधिकतम लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह है) के बजाय अपनी एक्चुअल बेसिक सैलेरी के 8.33 फीसदी तक का योगदान करने का मौका मिलेगा।

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कैसे चेक करें बैलेंस

कैसे चेक करें बैलेंस

सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाएं, और डैशबोर्ड के टॉप पर 'सर्विसेज' पर क्लिक करें। वहां 'फॉर एम्प्लॉईज' पर क्लिक करें। नये खुलने वाले पेज पर 'सर्विसेज' के तहत 'मेंबर पासबुक' चुनें। यहां अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन करें। फिर 'लॉगिन' पर क्लिक करें। अब आपको मैन ईपीएफ खाता पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपको सभी डिटेल दिखाई देगी।

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