नई दिल्ली, मई 31। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने देश में कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर अपने पांच करोड़ से अधिक ग्राहकों को दूसरे कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने की अनुमति दी है। पिछले साल की शुरुआत में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को महामारी के कारण इमरजेंसी खर्चों को पूरा करने के लिए कोविड-19 एडवांस विदड्रॉल की अनुमति दी थी। सदस्यों को तीन महीने के मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति थी। सदस्य इससे कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
दूसरा नॉन-रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस
श्रम मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सपोर्ट करने के लिए ईपीएफओ ने अब अपने सदस्यों को दूसरी नॉन-रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस राशि निकालने की अनुमति दी है। महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए स्पेशल विदड्रॉल का प्रावधान मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत पेश किया गया था।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना में किया गया संशोधन
इस स्पेशल विदड्रॉल को लागू करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन किया गया। इसके लिए पैराग्राफ 68एल के तहत उप-पैरा (3) को शामिल किया गया था। महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों के लिए कोविड-19 एडवांस एक बड़ी मदद रही है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है।
18698 करोड़ रु दिए गए
स्पेशल विदड्रॉल की अनुमति दिए जाने के बाद से आज तक ईपीएफओ ने 76.31 लाख से अधिक कोविड-19 एडवांस क्लेम निपटाए हैं। इन क्लेम में कुल 18,698.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान, 'म्यूकोर्मिकोसिस' या ब्लैक फंगस को हाल ही में एक महामारी घोषित किया गया है। ऐसे कठिन समय में ईपीएफओ अपने सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करके उनकी मदद करने का प्रयास कर रहा है।
दोबारा निकाल सकते हैं पैसा
जिन सदस्यों ने पहले कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाया है, वे अब दूसरे एडवांस का भी विकल्प चुन सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस का प्रावधान और प्रोसेस पहले एडवांस की तरह ही है। इस कठिन समय में वित्तीय सहायता देने के लिए सदस्यों की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला लिया गया है कि कोविड-19 के क्लेम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए।
तीन दिन में होगा निपटारा
ईपीएफओ इन क्लेम के प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर निपटाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यानी यदि कोई एडवांस के लिए क्लेम करे तो उसे 3 दिन में पैसा मिल जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ ने ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में एक सिस्टम से चलने वाला ऑटो-क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को शुरू किया है, जिनकी केवाईसी प्रोसेस हर तरह से पूरी है। इसे ऑटो मोड से ईपीएफओ को क्लेम 20 दिन के बजाय के 3 दिन में निपटाने में मदद मिलती है।
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