EPFO New Rules: एंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड संगठन (ईपीएफओ) ने इपीएफ मेंबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी के बिना ईपीएफ अकाउंट होल्डर ईपीएफओ से मिलने वाली काफी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। नॉमिनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपने जिसे आपने नॉमिनी बनाया है वह बड़ी आसानी से अकाउंट में जमा पैसे खास परिस्थियों में निकाल सकता हैं। ईपीएफओ की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आप पत्नी के साथ ही अपने बच्चों को भी पीएफ अकाउंट का नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए डीटेल्स देनी होती हैं।
अगर आप चाहें तो ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बड़ी आसानी से एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड में नॉमिनी बना सकते हैं। एक बार नॉमिनेशन हो जाने से पीएफ अकाउंट होल्डर और उसकी फैमिली को काफी फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी भी पीएफ सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कैसे में पैसे का क्लेम तभी किया जा सकता है या पैसे तभी मिल सकते हैं, जबकि उसे पीएफ अकाउंट का ई-नॉमिनेशन किया गया हो। आपको बता दें कि किसी भी तरह का प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस बेनिफिट मामले में ऑनलाइन दवा और निपटारा बिना ई-नॉमिनेशंस के नहीं किया जा सकता है।

नॉमिनी न बनाने के नुकसान
अब ई-पीएफओ ने ई नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने से आपको भी कई फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप नॉमिनी नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आप कुछ लाभ से वंचित रह जाएंगे। जैसे कि अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट के लिए नॉमिनी डिक्लेअर नहीं किया है, तो आप पीएफ का अकाउंट बैलेंस और पासबुक नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा ई नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना चाहिए और इसके साथ ही मोबाइल नंबर का भी आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
1 से ज्यादा नॉमिनी बनाने के लिए क्या है जरूरी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी भी घोषित कर सकता है। हालांकि ऐसी कंडीशन में आपको कुछ और काम भी करने पड़ते हैं जैसे इनमें नॉमिनेशन की सभी डिटेल्स साझा करनी पड़ती हैं। नॉमिनेशन के बाद दो लोगों में किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों का नॉमिनेशन कर रहा है, तो किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलनी चाहिए इसका भी साफ तौर पर उल्लेख किया जाता है।
किसे बना सकते हैं नॉमिनी
बता दें कि आप अपने पीएफ अकाउंट का नॉमिनी सिर्फ किसी परिवार के सदस्य को ही बना सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। हालांकि अगर ई-नॉमिनेशन के बाद किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर के परिवार के सदस्य की जानकारी मिलती है, तो दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है।
आप किसी भी जानकार व्यक्ति की सलाह लेकर ऑनलाइन ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी जरूरी जानकारी देकर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
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