EPFO ने ईपीएफ खाते धारक को एक खुशखबरी दी है। अब ईपीएफ सदस्य अपने खाते से जुड़ी कई सारी जरूरी जानकारियों को बेहद ही आसानी से अपडेट कर पाएंगे यानी अगर आपने नाम या पिता के नाम आदि कोई जानकारी को गलत दर्ज कर दिया है तो फिर उसको बेहद ही आसानी से ठीक कर पाएंगे।
ईपीएफओ ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफ के अकाउंट होल्डर को अपनी निजी जानकारियों को अपडेट की सुविधा मिलने से क्लेम के रिजेक्ट होने की संख्या में भी कमी आयेगी और फ्रॉड होने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा।

अगर ईपीएफओ के पास जमा जानकारी और क्लेम करते वक्त क्लेम फॉर्म में भरी जानकारी अगर मेल नहीं खाती है तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है लेकिन अब ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ईपीएफ सदस्य 11 जानकारी को सही या अपडेट कर सकते हैं।
जिन जानकारियों को अपडेट किया जा सकता है, उनमें नाम जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, संबंध, जॉइन करने की तिथि, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तिथि, राष्ट्रीयता और आधार नंबर शामिल हैं।
इस तरह करें अपडेट
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफ खाता धारक को प्रोफाइल की जानकारी को सही करने के लिए सदस्य सेवा पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा और साथ ही जिस भी जानकारी को अपडेट या बदला जाना है, उससे संबधित आवश्यक डाक्यूमेंट भी को पोर्टल में अपलोड करना होगा।
नियोक्ता से वैलिडेट कराना होगा
अपने खाते में नियोक्ता जो भी चेंजेस करेंगे। उसे अपने नियोक्ता से भी वैलिडेट कराना होगा। सर्कुलर के अनुसार, ईपीएफ खाता धारक की तरफ से की गई रिक्वेस्ट नियोक्ता के लॉगिन में भी दिखाई देगी। नियोक्ता की रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस में एक ऑटोमैटिक ईमेल भी भेजा जाएगा। ईपीएफ सदस्य सिर्फ उन्हीं सदस्य अकाउंट के डेटा को ठीक करवा सकते है। जो वर्तमान नियोक्ता द्वारा तैयार किए गए हैं।


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