Tax Saving Mutual Fund: म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) आज निवेशकों के बीच काफी प्रसिद्ध है. क्योंकि इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है. म्यूचुअल फंड कई तरह की स्कीम ऑफर करता है. आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे बात करेंगे, जिसमें आपको सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत भारी छूट मिल जाती है. चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (Equity Linked Saving Scheme) की. इसे ईएलएसएस (ELSS) भी कहा जाता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स सेक्शन 80सी के तहत आपको टैक्स में भारी छूट मिल जाती है. इसलिए म्यूचुअल फंड की इस स्कीम को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहा जाता है.
म्यूचुअल फंड की सिर्फ इस स्कीम में ही आपको टैक्स छूट मिलती है. इसलिए यह स्कीम लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध भी है.
कितने रुपये तक मिलेगी छूट?
ईएलएसएस में लगाए गए निवेश राशि को इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है. इस स्कीम में इनकम टैक्स धारा 80सी के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. यह भी कह सकते है कि ईएलएसएस स्कीम आपको एक लाख रुपये के कैपिटल गेन में टैक्स छूट देती है.
इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 3 साल तक का है. वहीं नेशनल सेविंग स्कीम (एनएससी) और बैंक की टैक्स सेविंग एफडी का लॉक इन पीरियड 5 साल तक का होता है.
500 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश
म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस में आप एसआईपी के जरिए भी पैसा निवेश कर सकते हैं. ईएलएसएस स्कीम में आपको बजट के हिसाब से विकल्प दिए जाते हैं. आप इस स्कीम को महज 500 रुपये के साथ भी शुरू कर सकते हैं. वहीं अधिकतम निवेशक की इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई है. इस स्कीम में आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक से बेहतर रिटर्न मिलते है. इसके साथ ही आप टैक्स बेनिफिट का फायदा भी उठा सकते हैं.
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