Punjab: पीएसपीसीएल कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा निर्णय, जानिए क्या

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Punjab Govt : राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ ने पी.एस.पी .सी.एल. कर्मचारियों की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ ने विभाग को कर्मचारियों के वेतन से वसूली रोकने का आदेश दिया है।

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ की तरफ से कहा गया है कि मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के बेहतरी के लिए वचनबद्ध है। इसके साथ ही मान सरकार कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान के लिए भी वचन बध्य है। पंजाब सरकार के द्वारा निरंतर राज्य के कर्मचारियों के बेहतरी में कार्य किया जा रहा हैं।

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ की तरफ से कहा गया है कि सी आर ए 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 में 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती / नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का मामला उनके संज्ञान में लाने के बाद विभाग को कर्मचारियों के वेतन में वसूली को रोकने निर्देश जारी किए गए है।

पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई टी ओ के निर्देश के बाद सी आर ए 293/19, 294/19, 295/19 एवं 296/19 में तहत 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती / नियुक्त कर्मचारियों की सैलरी जारी करने के संबंध में आदेश जारी किया है।

उक्त सी आर ए तहत 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती / नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दों के संबंध में मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से जरूरी निर्देश प्राप्त होने तक फिलहाल उनके वेतन वसूली को रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

जो पहले 7 वें वेतन कमीशन के मुताबिक कम से कम योग्य वेतन प्राप्त कर रहे थे पर मेमो नंबर 14475/15175 दिनांक 24 मई 2022 द्वारा जारी निर्देशों के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम पे बैंड / डीसी रेट मिल रहा है।

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