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सुविधा : बिजली का बिल भरने से भी मिली राहत, नहीं कटेगा कनेक्शन

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नई दिल्ली। तीन माह के लोन की किस्त माफ होने के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने लोगों की दिक्कतें को देखते हुए बिजली का बिल न जमा हो पाने के बाद भी कनेक्शन न काटने का फैसला किया है। कोरोनावायरस के संक्रमण के डर से घोषित लॉकडाउन की वजह से आप बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा होने पर न तो आपका कनेक्शन कटेगा और न ही कोई जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के लिए शनिवार को एक राहत पैकेज की मंजूरी दी।

बिजली मंत्रालय की ओर से भेजा जा रहा पत्र

बिजली मंत्रालय की ओर से भेजा जा रहा पत्र

शनिवार को केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की, उसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली बिजली वितरण कंपनियों को अगले तीन महीने तक उनके द्वारा खरीदी गई बिजली का तुरंत भुगतान करने से छूट है। यही नहीं, बाद भी उनकी बिजली खरीद के लिए जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि में 50 फीसदी की राहत दी गई है।

लॉकडाउन में बिल नहीं भरने पर नहीं कटेगा कनेक्शन

लॉकडाउन में बिल नहीं भरने पर नहीं कटेगा कनेक्शन

केंद्रीय बिजली मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के कारण, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के पास पूरा राजस्व नहीं आ रहा है। ऐसे में वे बिजली बनाने वाली और ट्रांसमिशन कंपनियों को पूरा भुगतान नहीं कर पा रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब उनके पास आमदनी नहीं होगी तो वे भुगतान कैसे करेंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ने जैसे ईएमआई की किस्त भरने से तीन महीने की छूट दी है, वैसे ही बिजली क्षेत्र में भी व्यवस्था की गई है।

बिजली आपूर्ति में कमी नहीं होगी

बिजली आपूर्ति में कमी नहीं होगी

केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने बिजली वितरण कंपनियों को आश्वासन दिया है कि अगले तीन महीने तक वह उन्हें बिजली मिलती रहेगी। इसलिए वह ग्राहकों को भी आपूर्ति जारी रखे।

तीन महीने बिल नहीं भरा तो भी मिलेगी बिजली

तीन महीने बिल नहीं भरा तो भी मिलेगी बिजली

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख कर कहा जा रहा है कि वे अगले तीन महीने तक किसी ग्राहक की बिजली नहीं काटें। यही नहीं, तीन महीने की देरी से बिल का भुगतान करने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगायें। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह सुविधा सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी या औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी।

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English summary

Electricity connection will not be cut for three months even if the bill is not deposited

The government has also given exemption from paying electricity bill for three months. Now even if the electricity bill is not fpay for three months, the connection will not be cut.
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