GST का असर : अमूल ने दिया झटका, दही-लस्सी समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे
नई दिल्ली, जुलाई 20। जीएसटी परिषद ने से पैकेट वाले कई खाद्य उत्पादों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया। इसके बाद मंगलवार से अमूल ने भी कई उत्पाद महंगे कर दिए हैं। इनमें दही, लस्सी और छाछ शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक फ्लेवर्ड मिल्क बॉटल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। अब अनुमान यह भी है कि कंपनी एक बार फिर से अपना दूध भी महंगा कर सकती है। आगे जानिए कि इसके कौन से उत्पादों पर कितने दाम बढ़ें हैं।
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कितने बढ़े रेट
18 अप्रैल से खाने-पीने के कई उत्पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद ग्राहकों को झटका लगना तय है। दिल्ली-यूपी में 200 ग्राम का दही अब 16 रुपये के बजाए महंगा होकर 17 रुपये में मिलेगा। वहीं बात की जाए 400 ग्राम के दही के पैकेट की तो यह आपको अब 30 रुपये की जगह 32 रुपये में मिलेगा। आपको 1 किलो के दही के पैकेट के लिए अब 65 रुपये की जगह 69 रुपये देने होंगे। मट्ठा पाउच अब 11 रुपये में मिलेगा, जिसका रेट अभी तक 10 रुपये था। इसी तरह अमूल फ्लेवर्ड मिल्क की बोतल 20 रु के बजाए 22 रुपये में बिकेगी।
मट्ठा का टेट्रा पैक
मट्ठा के टेट्रा पैक की कीमत जो कि 200 एमएल के पैकेट में मिलता है 12 रुपये की जगह 13 रुपये में मिलेगा। बता दें कि मुंबई के रेट और भी हाई-फाई होंगे। अमूल के उत्पादों में मुंबई में 200 ग्राम के दही का कप 21 रुपये में मिलेगा जो 20 रुपये में मिल रहा था। 400 ग्राम दही का कप वहां 42 रुपये में मिलेगा, जो अभी तक 40 रुपये में मिल रहा था। इसी तरह पाउच में मिलने वाला 400 ग्राम का दही भी आपको 32 रुपये में मिलेगा, जो 30 रुपये में मिलता था। 1 किलोग्राम के दही का पैकेट अब 65 रुपये के बजाय 69 रुपये में मिलेगा।
ये हैं बाकी चीजों के दाम
मुंबई में अब 500 ग्राम के छाछ का पैकेट 15 रु के बजाय 16 रुपये में खरीद पाएंगे। वहीं 170 एमएल की लस्सी की कीमत 1 रुपये बढ़ाई गई है। 200 ग्राम की लस्सी का दाम नहीं बढ़ा है। ये 15 रुपये में ही मिलती रहेगी। अमूल की तरफ से कहा गया है कि छोटे पैकेट पर बढ़ी कीमतों को कंपनी खुद वहन करेगी, लेकिन कुछ उत्पादों पर जीएसटी बढ़ने के कारण उनके बढ़ाने पड़ रहे हैं।
जीएसटी का असर
प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी अब 5 फीसदी जीएसटी बढ़ाया जा चुका है। इन उत्पादों के दाम भी बढ़ सकते हैं। कृषि और डेयरी उत्पादों में यदि खुले या ग्राहकों के सामने पैक किए गए बेचे जाते हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी पहले से पैक्ड उत्पाद ही नये जीएसटी रेट के तहत आएंगे। पहले केवल ब्रांडेड पैकेज्ड चावल ही जीएसटी के दायरे में आते थे। मगर अब, सभी नॉन-ब्रांडेड, पहले से पैक किए गए चावल, चावल का आटा और गेहूं का आटा भी जीएसटी के दायरे में आएंगे।