Dry Days in Delhi: दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान ड्राई डे के कारण शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान बंद करने की घोषणा की है. 3 फरवरी से 5 फरवरी, 2025 तक मतदान के दिनों में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. आधिकारिक गजट अधिसूचना के मुताबिक इसके अअलावा वे 8 फरवरी को भी बंद रहेंगे, जिस दिन चुनावी नजीतों की काउंटिंग की जाएगी.
इस दिन बंद रहेंगी लीकर शॉप
दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने आबकारी नियम-2010 के तहत विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए ये "ड्राय डे" घोषित किए हैं. यह 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन दोनों पर लागू होता है.
आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश दिया जाता है कि 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक (मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान) ड्राय डे मनाया जाएगा, और विधानसभा चुनावों के कारण 8 फरवरी को भी मतगणना के दिन ऐसा ही होगा.

दिल्ली चुनाव की छुट्टियाँ
शराब की दुकानें बंद करने के अलावा, गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को भी इस अवधि के दौरान शराब परोसने से बचना चाहिए. दिल्ली और हरियाणा सरकारों ने दिल्ली चुनाव 2025 में मतदान के कारण बुधवार, 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.
इस दिन सरकारी कार्यालय, स्थानीय या स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम काम नहीं करेंगे. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल बुधवार, 5 फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय/स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं.
5 फरवरी को दिल्ली में मतदान
दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और लगभग शाम 6 बजे समाप्त होगा. चुनाव परिणाम शनिवार, 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.


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