Driving License : बदल गए कई नियम, आपके लिए हैं जानना जरूरी
नई दिल्ली, जुलाई 05। देश में नए मोटर वाहन कानून 2019 के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। यदि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो जल्द ही बनवा लीजिए। भारत सरकार ने डीएल बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब आप उसी जिले में लाइसेंस बनवा सकेंगे जिस जिले का आपका एड्रेस है। सरकार नए आदेशो को लेकर सख्त है और नए कानूनों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। यानी अब अस्थायी पते पर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। आइए सरकार के डीएल को जो बदलाव किया है उसे समझते हैं।
KYC : SBI ने फ्रीज कर दिए इन ग्राहकों के खाते, कहीं आपका भी नाम तो शामिल नहीं
नियम में हुआ है बदलाव
केन्द्र सरकार ने हाल ही में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब अगर आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपके आधार में जिस जिले का पता लिखा है वहा जाना पड़ेगा। पहले की तरह आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन परिक्षा देनी होगी। अब लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।
अब बायोमीट्रिक टेस्ट भी होगा
नए कानून के अनुसार यदि कोई लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट करवाता है तो यह प्रक्रिया भी आपको अपने आधार एड्रेस वाले जिले में ही कराना होगा। इसके लिए आपको जिले के आरटीओ कार्यालय पर जाना ही पड़ेगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई के लिए अब आवेदन को बायोमेट्रिक टेस्ट देना ही होगा।
क्यों बदले नियम
लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है और यह फेस टिटेक्सनलेस होता है। सुरक्षा कारणों और लाइसेंस बनाने में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। आए दिन हम ड्राइविंग लाइसेंस और इसके टेस्ट को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें सुनते हैं। इस नियम से कार्य में पारदर्शिता आएगी। पहले लोग अलग राज्यों में फिजिकल टेस्ट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते थे और केवल फिजिकल टेस्ट और बिना बायोमेट्रिक टेस्ट के प्रोसेस में काफी अनियमितताएं होती रहती थी। अब नए कानून से सही व्यक्ति ही ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट में शामिल हो सकेगा और इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।