डबल फायदा : Invest पर पाएं तगड़ा रिटर्न और टैक्स छूट, ये हैं बेस्ट स्कीमें
Saving Schemes

Tax Saving Schemes : अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने और नये इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने के लिए साल का आखिरी समय बेहतर माना जाता है साथ ही इस समय बहुत सारे टैक्सपेयर्स होते है। जो टैक्स सेविंग के लिए कई तरह के प्रूफ भी पेश करते हैं, ताकि उनको टैक्स में छूट मिल सके। अगर आप चालू वित्त वर्ष 2022-23 टैक्स को बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे है। ताकि आपको बेहतर मुनाफा हो सके, तो फिर हम आपको कुछ विकल्प बताने जा है। अगर आप इन सरकारी योजना में निवेश करते है, तो फिर शानदार मुनाफा कमा सकते हैं साथ ही टैक्स की बचत भी कर सकते है। आइए जानते है इसके बारे में।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ)

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ)

अगर व्यक्ति को अधिक वक्त तक निवेश करना है, तो फिर इसके लिए पीपीएफ को एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इस स्कीम में आयकर ही धारा 80सी के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। आयकर ही धारा 80सी के तहत छूट 1.5 लाख रूपये तक दी जाती है। अगर हम इस योजना में वार्षिक रिटर्न की बात करें, तो इसमें वार्षिक 7.1 प्रतिशत रिटर्न मिलता है।

टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड

टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड

अगर हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की बात करते है, तो ये स्कीम इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न और टैक्स में छूट देने वाला एक बेहद ही आकर्षक फंड है। बाजार के साथ जुड़े ये फंड लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट देता है। इसे म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस तरह म्यूचुअल फंड में भी टैक्स से छूट पाई जा सकती है। ये छूट 1.5 लाख रुपये छूट पाया जा सकता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)

एनपीएस एक टैक्स सेविंग स्कीम हैं। इस स्कीम को सरकार की ओर से संचालित किया जाता है, जो इनवेस्टर्स जोखिम से बचना चाहते है। उन इनवेस्टर्स के लिए ये स्कीम एक बेहतर विकल्प हो सकती है। यह स्कीम धारा 80सीसीडी के तहत टैक्स कटौती की अनुमति देती है। यह कटौती अधिकतम 2 लाख रूपये तक हो सकती है। यह धारा सीसीडी (1) के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक की छूट देती है।

बीमा योजना

अगर व्यक्ति लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करता है, तो फिर इसको एक सुरक्षित स्कीम माना जाता है। यह आपकी संपत्ति को अप्रत्याशित नुकसान से बचाता है साथ ही इन पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए जो प्रीमियम हैं। वो इनकम टैक्स अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत कर-कटौती योग्य हैं।

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