DigiLocker में है ड्राइविंग लाइसेंस, तो भी खुल सकता है NPS खाता, ये है प्रोसेस
NPS: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर (DigiLocker) के साथ पार्टनरशिप किया है। अब कोई भी भारतीय नागरिक डिजिलॉकर में रखे ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से अपना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) खाता खोल सकता है या एड्रेस अपडेट कर सकता है। इस सुविधा की मदद से नए ग्राहक एनपीएस खाता खोल सकते हैं और मौजूदा ग्राहक जरूरत के हिसाब से अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन वैलिड डॉक्यूमेंट रखने के लिए डिजिलॉकर की शुरूआत की थी।
Digi Locker पर 13 लाख लोग है रजिस्टर्ड
DigiLocker नागरिकों को उनके सहमती से शेयर करने योग्य प्राइवेट डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करता है। वर्तमान में डिजी लॉकर के 13 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर है। डिजिल़ॉकर की मदद से आप केंद्र/राज्य सरकारों, बैंकिंग और बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के तहत जारी किए गए दस्तावेज़ आप फोन में रख सकते हैं। डिजिलॉकर द्वारा जारी सभी डाक्यूमेंट हर जगह मान्य होते हैं। आज के सयम में डिजिलॉकर सभी तरह के डॉक्यूमेंट के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है।
DigiLocker में जारी DL की मदद से NPS खाता खोलने का तरीका ( How to open NPS Account with DL)
- आपकों सबसे पहले CRA वेबसाइट https://enps.nsdl.com पर NPS रजिस्ट्रेशन पेज खोलना है।
- यहां आप DigiLocker में मौजूद दस्तावेजों के साथ नए रजिस्ट्रेशन करने के विकल्प का चयन करें, यहां डीएल का चयन करे
- अब आपकों डिजिलॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, यहां आप लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से लॉग इन करें और डाटा शेयर करने के लिए सहमती दें।
- NPS को डिजिलॉकर द्वारा जारी दस्तावेजों तक पहुंचने अनुमती प्रदान करें। यहां इन्फॉर्मेंशन ऑटोमैटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा।
- आवेदन कंप्लिट करने के लिए PAN, पर्सनल डीटेल, बैंक खाते की जानकारी आदी को भरे।
- अब आपका एनपीएस खाता सफलता पूर्वक खुल गया है।