Delhi Traffic Lok Adalat: 14 फरवरी को निपटाएं अपने पुराने चालान, जानें ऑनलाइन टोकन और रजिस्ट्रेशन का तरीका

Delhi Traffic Lok Adalat: अगर आपका ट्रैफिक चालान काफी समय से लंबित है और आप उसे लेकर परेशान हैं, तो 14 फरवरी 2026 आपके लिए अहम तारीख हो सकती है। दिल्ली में इस दिन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई तरह के पेंडिंग चालानों का निपटारा आसान तरीके से किया जाएगा। हालांकि राहत सिर्फ उन्हीं मामलों में मिलेगी, जो 10 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं।

Delhi Traffic Lok Adalat

क्या है लोक अदालत?

लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहां छोटे मामलों को आपसी सहमति से जल्दी सुलझाया जाता है। इसे आप सामान्य अदालत की तुलना में तेज और आसान प्रक्रिया मान सकते हैं। यहां ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होती और लंबे समय तक केस लटकता नहीं है। खासकर ट्रैफिक चालान जैसे मामलों के लिए यह बहुत अच्छी मानी जाती है।

कहां और कब होगी सुनवाई?

दिल्ली के प्रमुख कोर्ट परिसरों जैसे साकेत, रोहिणी, द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू और तीस हजारी में यह लोक अदालत लगेगी। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। सलाह दी जाती है कि लोग तय समय से पहले पहुंचें, क्योंकि देरी होने पर सुनवाई का मौका छूट सकता है।

किन चालानों पर मिल सकती है राहत?

हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, गलत पार्किंग, रेड लाइट पार करना, स्पीड लिमिट तोड़ना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में गाड़ी चलाना जैसे मामलों में राहत संभव है। ऐसे मामलों में जुर्माना कम हो सकता है या समझौते के आधार पर मामला बंद किया जा सकता है।

किन मामलों को नहीं मिलेगी छूट?

नशे में ड्राइविंग, हिट एंड रन, गंभीर दुर्घटना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना या किसी आपराधिक मामले से जुड़ा चालान इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। साथ ही जो मामले पहले से नियमित अदालत में चल रहे हैं, वे भी यहां नहीं लिए जाएंगे।

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ई-कोर्ट या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। चालान नंबर या वाहन नंबर डालकर जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको तारीख और समय चुनने का विकल्प मिलेगा। कन्फर्मेशन मैसेज मोबाइल या ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

सुनवाई के दिन क्या जरूरी है?

ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की RC, बीमा कागज, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और चालान की कॉपी साथ लेकर जाएं। कोर्ट पहुंचकर टोकन लें और नंबर आने पर जज के सामने दस्तावेज पेश करें। यदि जुर्माना तय होता है तो उसी समय भुगतान करना होगा।

यह मौका उन लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है जो लंबे समय से अपने चालान को लेकर चिंतित हैं। सही समय पर कदम उठाकर आप अपने मामले को आसानी से निपटा सकते हैं।

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