Delhi Metro New Rules on Carrying Liquor Bottles: दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। डीएमआरसी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में उसी राज्यों की आबकारी नीति के नियम लागू रहेंगे जिस शहर में आप सफर कर रहे हैं। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।

पिछले साल मेट्रो में इतनी बोतलें ले जाने की थी अनुमति
DMRC ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है। मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को भी जोड़ती हैं। डीएमआरसी के एमडी विकास कुमार के अनुसार, दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है। उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं।
जानिए क्या है दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतलें ले जाने का नियम
आबकारी अधिनियम के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है और अधिकारी के मुताबित मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से यह भी डीएमआरसी अपेक्षा करता है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें।
मेट्रों में सफर के समय इन बातों का रखें ध्यान
इस बात का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके पास दो बोतलें हैं और शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक ही बोतल लेकर चलना चाहिए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले साल मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था और इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था। दो सीलबंद बोतले ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।


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