दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की नहीं मिली इजाजत, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

Delhi Highcourt: हाल ही में दिए गए एक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के प्रदूषित तटों पर छठ पूजा समारोह की इजाजत नहीं देने के अपने फैसले पर अड़ा रहा। गुरुवार को होने वाले इस त्यौहार की पारंपरिक प्रथाओं में पानी में डूबे हुए, सूर्य की ओर मुख करके पूजा करते हैं।

हालांकि अदालत ने नदी के खतरनाक रूप से भारी स्तर के प्रदूषण पर जोर दिया है, जिसमें सीवेज और सर्फेक्टेंट की मौजूदगी के कारण जहरीला झाग बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

Chhath Puja Yamuna

अदालत ने यमुना की सफाई को लेकर कडा रुख अपनाते हुआ कहा कि सामूहिक बदलाव की जरूरत है, अदालत ने कहा आज हमारी मानसिकता को स्वच्छ होना चाहिए। समस्या यह है कि हमारे दिमाग में यमुना अस्वच्छ है। हम अपने दिमाग को साफ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसे साफ कर सकते हैं, तो आप यमुना को बहुत जल्दी साफ कर सकते हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि नदी की फिज़िकल सफाई तभी संभव होगी जब लोग प्रदूषण और सफाई के बारे में अपने नजरिए को बदलेंगे।

यमुना में छठ पूजा पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को बुधवार 6 नवंबर को अदालत ने खारिज कर दिया। छठ पूजा की तैयारी के लिए घाटों और नदी की सफाई के लिए पक्षधरों ने तर्क दिया।

हालांकि, अदालत ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदूषण के मुद्दे की कठिन समस्या को देखते हुए रातों-रात होने वाले ऐसे सफाई प्रयास संभव नहीं है क्योंकि सही समय पर काम अच्छे नहीं किया गया।

भक्तों को छठ मनाने के लिए अलग अलग जगह जाने के निर्देश दिए गए

यमुना के तट पर छठ पूजा करने के पारंपरिक महत्व के बावजूद न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की चिंताओं पर आधारित था। यह स्वीकार किया गया कि नदी की स्थिति इतनी खतरनाक है कि विसर्जन से स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, यह बात प्रदूषित जल में स्नान करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली घटना से तय होती है।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान के प्रदूषित तटों पर त्योहार मनाने की इजाजत देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय के इनकार ने यमुना की खतरनाक स्थिति को देखते हुआ कहा, जिसमें न्यायाधीशों ने नदी में सीवेज डिस्चार्ज के जारी मुद्दे की ओर इशारा किया। न्यायालय ने टिप्पणी की हम यमुना में सीवेज नहीं बहा सकते। हम आज यमुना में सीवेज बहा रहे हैं। तटों पर बनी अनधिकृत कॉलोनियों और अनुपचारित सीवेज को देखें।

नदी किनारे रिचुअल मनाने की इजाजत देने के बदले न्यायालय ने घोषणा की कि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रूप से छठ पूजा मनाने के लिए लगभग 1,000 अधिक स्थानों की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति मजबूती को दर्शाता है, साथ ही त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का भी सम्मान करता है, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है। अदालत का ये रुख स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए लिया गया ताकि किसी भी तरह की आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

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