Debit-Credit Card : आरबीआई ने बढ़ाई नियम लागू होने की अवधि, जानिए डिटेल
नई दिल्ली, जून 21। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ग्राहकों की सहमति के बिना कार्ड के एक्टिवेशन सहित कुछ मानदंडों का पालन करने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए तीन महीने का विस्तार दिया है। बैंकों और एनबीएफसी को 1 जुलाई से 'क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड - इश्युएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस, 2022' पर मास्टर निर्देश लागू करना था। मगर फिलहाल इसे 3 महीने के लिए टाल दिया गया है।
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क्यों लिया गया फैसला
आरबीआई द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि इंडस्ट्री के हितधारकों से मिले विभिन्न गुजारिशों को देखते हुए, केंद्रीय बैंक ने इस वर्ष 1 अक्टूबर तक मास्टर निर्देश के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैंकों ने मुख्य संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के माध्यम से कार्ड के लिए मास्टर दिशा-निर्देशों में बदलाव पर छह महीने के विस्तार की मांग की थी।
क्रेडिट कार्ड पर फैसला
जिन प्रावधानों पर अधिक समय दिया गया है उनमें से एक क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने से संबंधित है। मास्टर निर्देश के अनुसार, कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी होगी। ऐसा तब होगा यदि इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा इसे एक्टिव नहीं किया गया है। यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक को बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देना होगा। इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि 1 जुलाई तक कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना कार्डधारक को स्वीकृत और सलाह दी गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन किसी भी समय नहीं किया गया हो।