फिर बढ़ी PAN और Aadhar को लिंक करने की डेडलाइन, जानिए कब तक मिला मौका

नई दिल्ली, जून 26। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि आधार-पैन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है। आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2021 है। पहले ये डेडलाइन 30 जून थी। पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन में 3 महीनों का विस्तार किया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 से बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है।

पहले भी बढ़ाई गयी डेडलाइन

पहले भी बढ़ाई गयी डेडलाइन

इससे पहले केंद्र सरकार ने करदाताओं की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन के साथ लिंक करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। बता दें कि यदि आपके पास पहले से ही स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड है और आप आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य हैं या आपने पहले ही आधार नंबर प्राप्त कर लिया है, तो आपको आयकर विभाग को आधार नंबर की सूचना देनी होगी। आपका पैन-आधार लिंकिंग को भी पूरा करना होगा, वरना आपका पैन 'निष्क्रिय' हो जाएगा।

पैन निष्क्रिय होने पर दिक्कतें

पैन निष्क्रिय होने पर दिक्कतें

एक बार अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो जहां पैन को अनिवार्य रूप से पेश करना जरूरी है आप वैसी कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे। आयकर विभाग की तरफ से ऐसी 18 वित्तीय लेनदेन बताई गयी हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को पैन का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे मामलों में, लेन-देन तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार लिंक हों। इसलिए किसी भी असुविधा से बचने के लिए पैन और आधार को लिंक करा लें।

कैसे करें लिंक

कैसे करें लिंक

आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करें। आप लॉगिन के बिना भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य है जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी जाए।

लग सकता है जुर्माना

लग सकता है जुर्माना

पैन-आधार लिंकिंग को समय पर पूरा करने में विफल रहने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उनका पैन भी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पर जुर्माने को आयकर अधिनियम, 1961 के एक नए सेक्शन (धारा 234 एच) के तहत जोड़ा गया है। इस साल 23 मार्च को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2021 को पारित करने के समय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस

पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। यहां लेफ्ट साइड में लिंक आधार ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज आएगा, जहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।

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