
Credit Card : हमे हर महीने कई तरह के बिल को जमा करना होता हैं। जैसे- बिजली बिल, डीटीएच रिचार्ज आदि। ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना भुल जाते हैं, तो फिर आपको काफी अधिक रुपये पेनाल्टी के रुप में देना पड़ता हैं। लेकिन जो नए नियम हैं। उस नियम के मुताबिक, ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करने के बावजूद आप पेनाल्टी चार्जेस भरने से खुद को बचा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से ड्यू डेट निकलने के बाद भी बिना किसी चार्ज के भुगतान करने के विकल्प उपभोक्ताओं को दिया है। आरबीआई की तरफ से बैंकों और क्रेडिट कार्ड को जारी करने वाली कम्पनी हैं उन कम्पनीयों को कहा हैं। कि वे जब ड्यू डेट पूरी हो जाती हैं उसके तीन दिनों के बाद ही चार्ज वसूल सकते हैं यानी ड्यू डेट चूकने के तीन दिनों के बाद तक भी आप आपके पास बिल को भुगतान करने का समय होगा।
तीन दिन का समय भुगतान करने के लिए
21 अप्रैल 2022 को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए जारी मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक, आरबीआई की तरफ से कहा है। कि कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट सूचना कंपनियों के वजह से क्रेडिट कार्ड अकाउंट को पास्ट ड्यू के रूप में दर्शाएंगे। लेट भुगतान पर पेनाल्टी चार्ज, लेट फीस या अन्य जो फीस हैं। ये तभी लागू किए जाएंगे। जब जो क्रेडिट कार्ड खाता हैं उस खाते में तीन दिनों से ज्यादा वक्त तक बकाया रहता है।
नहीं होगा क्रेडिट स्कोर प्रभावित
अगर आपने जो क्रेडिट कार्ड हैं उसका भुगतान ड्यू डेट पर करने से चूक गए हैं, तो आप ड्यू डेट के तीन दिनों के भीतर भुगतान कर सकते हैं और लेट भुगतान से बच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप तीन दिन के भीतर कर देते हैं, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित नहीं होगा।
लेट चार्ज कितना देना होता है
बैंक और जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी होती हैं। आमतौर पर बकाया पैसे के आधार पर देर से भुगतान पर चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि वसूलते हैं। आपकी जो बिल की जो राशि हैं। वो राशि जितनी अधिक होगी। उतना ही ज्यादा लेट फीस होगी।


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